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Bihar Land News : अब इतने दिनों के भीतर भूमि विवाद के लंबित मामलों का करना होगा निबटारा, DM ने दिया आदेश

Land Dispute भूमि विवाद के लंबित मामलों को अधिकारी अब ज्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं रख पाएंगे। हर हाल में उन्हें 15 दिनों के अंदर ऐसे विवादों का निबटारा करना होगा। भागलपुर डीएम ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। तय समय सीमा पर मामलों का निबटारा नहीं किए जाने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। डीएम ने कहा कि अंचल में लंबित मामले का एसडीओ रिव्यू करेंगे।

By Navaneet Mishra Edited By: Mukul Kumar Updated: Sun, 12 May 2024 09:42 AM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में भूमि विवाद से संबंधित बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों का पंजी हल्का वार बनाई जाए। अंचल अधिकारी एवं एसएचओ प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगाएं।

अल्टरनेट बुधवार को एसडीपीओ एवं एसडीओ के द्वारा जनता दरबार लगाया जाए तथा मामलों का निष्पादित किया जाए। कोई भी मामला 15 दिनों से अधिक लंबित न हो। किसी मामले को हल्के में ना लें। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि भूमि विवाद के मामले के निष्पादन में शिथिलता बढ़ती जा रही है तो गंभीरता से लिया जाएगा।

भूमि विवाद से संबंधित मामले को कंपाइल करने का आदेश

जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि आपके नियंत्रण में जितने भी थाने एवं अंचल हैं, सभी जगह पर भूमि विवाद से संबंधित मामले को कंपाइल कर लिया जाए। जहां से भी शिकायत आती है, उस शिकायत को पंजीकृत कर लें और उसकी जांच कर निष्पादन करें।

अंचल में जितने मामले हैं, उन सारे मामलों को एसडीओ रिव्यू कर लें एवं थाने में जितने मामले हैं, उनका एसडीपीओ रिव्यू करके कंपाइल कर ले और दोनों के संयुक्त आदेश से यह तय कर लें कि हलका में कौन राजस्व कर्मी जाएगा और थाना का कौन कर्मी जांच करने जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे पास जितनी भी शिकायते आती हैं, उनमें से 65 से 70 प्रतिशत रिपीटेड लोग होते हैं। उनका कहना होता है कि हम एक साल से या दो साल से दौड़ रहे हैं, हमारा काम नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास 18 मई के बाद कोई रिपीटेड कंप्लेन आता है कि हमारा काम नहीं हुआ है तो हम पहले यह देखेंगे कि क्या हमारे अधीनस्थ ने इस पर ध्यान दिया है, यदि नहीं ध्यान दिया है तो इसे हम गंभीरता से लेंगे।

मामलों को ऐसे निबटाने का आदेश

उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक से कहा कि यदि अधीनस्थ ने ध्यान नहीं दिया है तो उन पर जांच कर कार्रवाई करें। सभी मामलों को 17 मई तक निष्पादित की जाए।

18 तारीख के बाद कोई मामला संज्ञान में आता है तो इसको हम गंभीरता से लेंगे। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी तरह के गंभीर मामले भूमि विवाद से संबंधित होते हैं। सभी भूमि विवाद थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी अपने स्तर पर निष्पादित करने की कोशिश करें।

भूमि विवाद से संबंधित मामले में बाऊंड डाउन करवा लें। दो रजिस्टर संधारित करवा लें, जो एक थाना में रहेगा एवं एक अंचल में रहेगा। उन्होंने कहा कि आपके थोड़ी सी कोशिश करने से 20 से 25 प्रतिशत मामले का हल हो सकता है। जमीन से संबंधित मामले को जैसे-जैसे निष्पादित करेंगे आपका वर्क लोड घटता जाएगा और आप पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा।

उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग को लेकर भी बैठक

बैठक में जिलाधिकारी ने उत्पाद एवं मध्य निषेध विभाग की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिक से अधिक शराब की जब्ती की जाए तथा वाहनों की नीलामी के संबंध में उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि चुनाव के बाद जल्द से जल्द वाहनों की नीलामी की करवाई जाए।

साथ ही उनके द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि लीकर पाइजनिंग की घटना को किसी भी तरह से रोकना है, इसलिए हर क्षेत्र पर विशेष निगरानी बरती जाए तथा इसके संभावना को कम किया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय खनन टास्कफोर्स की समीक्षा हुई।

अवैध खनन को लेकर आदेश

अवैध खनन से संबंधित जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निरंतर खनन बल को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया। साथ ही समय-समय पर दो से तीन थाना मिलकर एवं विशेष सुरक्षा बल के साथ भी छापेमारी के निर्देशित किया गया।

बालू भंडारण से संबंधित अवैध भंडारण के विरुद्ध निरंतर जांच एवं छापेमारी करने के लिए निर्देश दिया गया। पुलिस विशेष मुख्यालय से सूचना एवं सुरक्षा प्रभाग से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया।

अवैध परिवहन से संबंधित मामलों में आदेश

अवैध परिवहन से संबंधित मामलों में लघु खनिज का परिवहन खुला में करने के लिए संबंधित वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही जगदीशपुर थाना अंतर्गत चांदन नदी से संबंधित बालू घाटों की नीलामी से संबंधित अग्रतार करवाई यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया।

कोयले के परिवहन से संबंध अवैध रोकथाम के लिए ई चालान रॉयल्टी एवं झारखंड पश्चिम बंगाल से कोयले के अवैध परिवहन से संबंधित निरंतर जांच करने के लिए निर्देश दिया गया। 

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