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Bihar News : महिला कैसे कर सकती है रे...प? भागलपुर की लेडी ऑफिसर को देना होगा जवाब

Bihar News- बिहार पुलिस के अजीबोगरीब कारनामों की चर्चा हमेशा से होती रही है। अब भागलपुर से एक मामला ऐसा है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। मामले में महिला पर दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

By Shivam BajpaiEdited By: Updated: Fri, 08 Jul 2022 03:35 PM (IST)
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महिला ने किया 17 साल की युवती के साथ दुष्कर्म.... चौंकाने वाला केस।
 Bihar News, जागरण टीम, भागलपुर : जिले में पुलिस की कार्यशैली पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। अब एक अनोखी कार्रवाई पर सवाल उठा है। मामले में पुलिस ने किशोरी के अपहरण केस के मुख्य आरोपी की बहन पर दुष्कर्म की तमाम धाराओं के तहत जार्चशीट दाखिल की है। महिला को 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोपित बनाया गया है। उसपर पाक्सो एक्ट और अपहरण के मामले पर चार्जशीट फाइल की गई है। मामले को कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए केस की लेडी ऑफिसर को जवाब देने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया है। 

मामला  भागलपुर की कहलगांव का है। यहां पुलिस ने अजब गजब कारनामा कर दिया है। कहलगांव थाना कांड संख्या 696-21 में थानाध्यक्ष और केस की जांच करने वाली सहायक आईओ अवर निरीक्षक नीती कुमारी ने अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट से जुड़े केस में मुख्य आरोपित छोटू तांती और उसकी बहन पर कार्रवाई की।

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कार्रवाई में जिसपर साथ देने वाली छोटू की बहन के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में चार्जशीट फाइल कर दी गई। मामला जब पाक्सो कोर्ट पहुंचा, तो पाक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार की इस सनसनीखेज कारनामे पर निगाह पड़ गई। उन्होंने तत्काल पुलिस अधिकारियों को जवाब तलब करने का आदेश जारी कर दिया। 

जवाब दें कि किन परिस्थियों में ऐसा हुआ?

विशेष न्यायाधीश ने आदेश देते हुए कहा कि कहलगांव थानाध्यक्ष और तफ्तीशकर्ता (आईओ) एएसआइ नीती कुमारी कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर जवाब दें किन परिस्थिति में उन्होंने महिला पर 366-ए, 376, 34 तथा पाक्सो की धारा- चार में आरोप पत्र दाखिल किया और मुख्य आरोपित छाेटू को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 366ए-34 में आरोप पत्र दिया। विशेष न्यायाधीश के आदेश की एक कापी एसएसपी बाबूराम को भी भेजी।

क्या था पूरा मामला

  • 17 वर्षीय छात्रा का कहलगांव में 10 अक्टूबर 2021 को अपहरण हुआ था।
  • मामले में छोटू तांती को मुख्य आरोपी बनाया गया। 
  • साथ देने वाली बहन और बहनोई को भी आरोपित किया गया।
  • मामले में आईओ (इन्क्वायरी ऑफिसर) नीती कुमारी थी।
  • मुख्य आरोपी पर सिर्फ अपहरण के तहत चार्जशीट दाखिल हुई।
  • जबकि उसकी बहन पर अपहरण, दुष्कर्म और पाक्सो की धारा चार का आरोपित बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया।
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