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Bihar News: एकतरफा प्यार... सिलाई मशीन दिलाने के बहाने कागज पर कर ली शादी, अचानक बना पति तो कोर्ट में पहुंचा मामला

सिलाई मशीन की जगह धोखे से बदमाश ने शादी के कागज पर दस्तखत करा लिया था। अब इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस घटना को अंजाम देने उसके एक दोस्त भी सहयोग किया था। उसे भी जेल का रास्ता दिखाया गया है। इसके अलावा दोनों अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है।

By Jagran NewsEdited By: Mukul KumarUpdated: Thu, 14 Dec 2023 02:50 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। नाथनगर में 17 साल पूर्व एक युवती को सिलाई मशीन दिलाने का सब्जबाग दिखा एक युवक उसे उड़ा ले गया था। यही नहीं उसने सिलाई मशीन का कागज बता शादी के कागजात पर उससे दस्तखत भी करा लिया था।

दस्तखत कराने के बाद खुद को उस युवती का साजन होने का दावा कर चौंका दिया था। जी हां, एडीजे-16 विश्व विभूति गुप्ता ने बुधवार को नाथनगर में 12 नवंबर 2006 को हुए इस चर्चित केस में निर्णय देते हुए बबलू रविदास और काली रविदास को दोषी पाते हुए डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाई।

दोनों अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने की सूरत में दोनों अभियुक्तों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक विक्रम कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया।

बबलू करता था एकतरफा प्यार, काली ने किया था सहयोग

युवती नाथनगर की होने के कारण बबलू रविदास से अक्सर उसका सामना हुआ करता था। बबलू उक्त युवती को चाहने लगा था। उसकी यह चाहत-प्यार एकतरफा थी। नतीजा वह जहां भी उसे देखता उसका पीछा कर उससे नजदीकी बनाने की जुगत में रहता था।

इस दौरान जब वह नजदीक हुई तो उसे उसने सिलाई मशीन दिलाने का वादा कर उसके करीब आया। सरकारी योजना में उसे सिलाई मशीन दिलाने के लिए वह उससे एक-दो फार्म में दस्तखत कराया। यही नहीं उसके साथ तस्वीर भी खिंचवाई।

बुधवार को कोर्ट ने सुनाई सजा

फिर कुछ दिन बाद ही वह उसका पति होने का दावा कर युवती के घर विदाई कराने पहुंच गया था। इस काम में काली रविदास बबलू रविदास को पूरा सहयोग किया था। युवती के घर जाने पर ही मामले का भंडाफोड़ हुआ था। तब युवती पक्ष से नाथनगर थाने में धोखाधड़ी, अपहरण समेत अन्य गंभीर आरोप में केस दर्ज कराया गया था।

17 साल चले सेशन ट्रायल में सुनवाई के दौरान बबलू रविदास और काली रविदास को धोखाधड़ी मामले में दोषी पाते हुए एडीजे-16 विश्व विभूति गुप्ता ने बुधवार को सजा सुनाई।

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