हाईकोर्ट ने डीएम पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए वजह Bhagalpur News
समाहरणालय संवर्ग में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली को लेकर जिला स्तर पर चयन होना था। इसके लिए 18 हजार 131 आवेदन आए। चयन की प्रक्रिया हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में होनी थी।
भागलपुर [जेएनएन]। हाई कोर्ट ले भागलपुर के डीएम पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। साथ ही 19 जुलाई को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का कहा है। यह कार्रवाई चतुर्थवर्गीय कर्मियों की मेधा सूची प्रकाशित नहीं करने पर हुई है। मामला एमजेसी 470/2015 से जुड़ा है। कोर्ट ने मेधा सूची का प्रकाशन सोमवार तक करने का निर्देश दिया था।
हालांकि शनिवार को डीएम ने समाहरणालय संवर्ग में चतुर्थवर्गीय कर्मी की अंतिम मेधा सूची पर मुहर लगा दी थी, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं किया गया। शनिवार को ही जिला चयन समिति की बैठक करते हुए डीएम ने एक हजार अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित का निर्देश दिया था। उम्र के आधार पर तैयार सूची जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित होनी थी। सूची में शामिल अभ्यर्थियों में से करीब पांच सौ रिक्त पद भरे जाने थे। मेधा सूची एक वर्ष के लिए वैध रहनी है। इस बीच विभिन्न विभागों से आने वाले रिक्त पद के बदले सूची में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। डीएम ने आइटी मैनेजर को सूची का मिलान कर प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व राजेश झा राजा, स्थापना प्रभारी गुलाब हुसैन, लेखा पदाधिकारी राजेंद्र चंद्रवंशी, आइटी मैनेजर पूनम कुमार आदि शामिल थीं।
समाहरणालय संवर्ग में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की बहाली को लेकर जिला स्तर पर चयन होना था। इसके लिए 18 हजार 131 आवेदन आए। चयन की प्रक्रिया हाई कोर्ट के मार्गदर्शन में होनी थी। सामान्य के लिए उम्र 37, सामान्य महिला के लिए 38, ओबीसी के लिए 40 और एसटी-एससी के लिए 42 साल की उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता मिलनी था। सूची उम्र के आधार पर तैयार की गई है।