Bihar News: युवक के गले में लपेट खेल दिखाते डस लिया था सांप, गैर इरादतन हत्या में सपेरे को दस साल की कैद
बिहार के भागलपुर में एक सपेरे को 2011 में सांप के खेल के दौरान एक युवक की मौत के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। सपेरे ने युवक के गले में सांप लपेट दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। अदालत ने सपेरे को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और उसे 10 साल की कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवादाता, भागलपुर। बिहार के भागलपुर में पीरपैंती के दुलदुनिया गांव में साल 2011 में युवक के गले में लपेट खेल दिखाते समय सांप डंस लेने से हुई मौत मामले में दोषी सपेरे को दस साल की सजा सुनाई गई है।
एडीजे-14 विवेक कुमार की अदालत ने मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या में सपेरा मुहम्मद शमसुल को दस साल की कैद और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से मुहम्मद अकबर खां ने बहस में भाग लिया।
डमरू बजाते हुए भीड़ से दिवाकर को खींच लिया था आगे
पीरपैंती थानाक्षेत्र के खानपुर-गोविंदपुर निवासी सपेरा मुहम्मद शमसुल कई सांपों को पिटारा-बंगही के साथ लेकर ओलापुर पंचायत के दुलदुलिया गांव सांप का खेल दिखाने गया था।
24 अगस्त 2011 को सांप दिखाने के खेल के पूर्व डमरू और बांसुरी बजा-बजा कर शमसुल ने काफी भीड़ इकट्ठी कर ली थी। उस भीड़ में ही स्थानीय राजेंद्र राम बिंद के पुत्र दिवाकर राम बिंद अन्य लड़कों के साथ आगे खड़ा हो सांप देख रहा था।
इस बीच डमरू बजाते-बजाते सपेरे ने दिवाकर को भीड़ से अपनी तरह हाथ पकड़ कर खींच लिया। उसे निडर बताते हुए कुछ नहीं होने की बात कह पिटारे में रखे ताबीज के ढेर से एक ताबीज निकाल उसे दिखाया बोला इसके रहते कोई सांप तेरा कोई बाल-बांका नहीं कर सकता।
इतना बोल एक विषधर सांप पिटारा से निकाला और दिवाकर के गले में लपेट दिया। सांप के लपेटने के चंद मिनटों बाद ही सांप ने दिवाकर को डस लिया।
सांप के डसने के कुछ देर बाद वही सपेरा उसका विष उतारने का उपक्रम करने लगा लेकिन दिवाकर के प्राण पखेरू उड़ गए थे।
उस घटना की बाबत सपेरे के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया गया था। उसी केस की दोषी सपेरे को सजा सुनाई गई है।
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