बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का इस तरह उठा सकते हैं लाभ, फसल बर्बाद होने पर सरकार देती है मदद
फसल बर्बाद होने पर सरकार किसानों को मदद देती है। इसके लिए बिहार में कृषि इनपुट अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद उन्हें...
By Abhishek KumarEdited By: Updated: Sat, 23 Apr 2022 11:42 AM (IST)
आनलाइन डेस्क, भागलपुर। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के जिन किसानो की फसल बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हो गई है, उन किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
ऐसे किसानों को प्रति हेक्टेयर साढ़े 13 हजार रुपये तक अधिकतम अनुदान दिया जाता है। हर साल इस योजना के लिए प्रभावित जिले और प्रखंडों का आकल कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। इसके बाद उस जिले और प्रखंड के किसानों को इसका लाभ दिया जाता है।
कृषि इनपुट अनुदान योजना का उद्देश्य
बिहार में बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। प्रकृतिक आपदा के कारण किसानों को हर साल नुकशान होता है। ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाती है। कुछ किसानों को उसी खेत में नए सिरे से खेती करने तक के रुपये नहीं रहते हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना शुरू की है। अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए दिया जाता है अनुदान
इस योजना के तहत एक किसान अधिकतम दो एकड़ तक लाभ उठा सकते हैं। इससे अधिक भूमि पर अगर उसे फसल का नुकशान हुआ है तो उसे उन फसलों पर अनुदान नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत असिंचित क्षेत्र में फसल के लिए 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर और सिंचित क्षेत्र में किसानों को 13500 रुपए अनुदान प्रति हेक्टेयर दी जाती है।योग्य लाभुकों के लिए ये सब होना जरूरी
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।- सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपका जिला सुखाग्रस्त घोषित हुआ है या नहीं
- आवेदन करने वाला किसान बिहार का स्थानी निवासी होना चाहिए।
- भूमि के दस्तावेज के साथ शपथ पत्र जमा करना होगा
- किसान के पास जमीन का एलपीसी समेत अन्य कागजात होना चाहिए।
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- सबसे पहले आपको कृषि विभाग के आफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा
- होम पेज खुलने पर कृषि इनपुट अनुदान योजना आएगा। इस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद किसान पंजियन समेत अन्य डाटा को आपको भरना है।
- सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगले पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जायेगा ।
- इसमें नाम, पता, आयु, आधार संख्या, पंचायत आदि का डाटा भरना है
- कितने एकड़ में खेती की, कितना भूभाग में फसल को नुकशान हुआ आदि डाटा भरना होगा।
- इसके बाद आपके फोन पर ओटीपी आएगा।
- इसके बाद आपको अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा ।