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Bihar Jamin Jamabandi: बिहार में नया जमाबंदी कानून हटते आया बड़ा बदलाव, पढ़िए किसे होने लगा जबरदस्त फायदा?

Bihar News भोजपुर जिले में निबंधन विभाग के द्वारा 75 दिनों से लगाए गए जमाबंदी कानून को 19 मई से हटा लेने के बाद अब यहां पर दोगुनी गति से जमीनों का निबंधन होने लगा है। जिले के आरा जगदीशपुर और पीरो निबंधन कार्यालय में कमोवेश यही स्थिति है। इस कारण इन दिनों तीनों कार्यालय में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है।

By dharmendra kumar singh Edited By: Sanjeev Kumar Published: Fri, 14 Jun 2024 03:55 PM (IST)Updated: Fri, 14 Jun 2024 03:55 PM (IST)
बिहार में नया जमाबंदी कानून हटते ही सरकार को फायदा (जागरण)

जागरण संवाददाता, आरा। Bihar News: भोजपुर जिले में निबंधन विभाग के द्वारा 75 दिनों से लगाए गए जमाबंदी कानून को 19 मई से हटा लेने के बाद अब यहां पर दोगुनी गति से जमीनों का निबंधन होने लगा है। जिले के आरा जगदीशपुर और पीरो निबंधन कार्यालय में कमोवेश यही स्थिति है। इस कारण इन दिनों तीनों कार्यालय में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। 22 फरवरी से 18 मई तक लगे नए कानून के दौरान मानो तीनों निबंधन कार्यालय में जमीन रजिस्ट्री का कार्य काफी धीमी गति से चलते हुए रुक सा गया था।

आम लोगों की परेशानी और राजस्व वसूली में काफी गिरावट को देखते हुए विभाग ने 19 मई से जमाबंदी कानून को रोक लगने के बाद हटा दिया। पहले जहां केवल जमाबंदी वाले वाला व्यक्ति ही जमीन बेच सकता था अब उसमें बदलाव करते हुए जमाबंदी में नाम नहीं होने पर वह अपने नाम का आनलाइन या आफलाइन रसीद दिखाकर भी निबंधन का कार्य करा सकता है।

अब रसीद या जमाबंदी अपडेट नहीं रहने के बाद भी निबंधन पर रोक नहीं लगेगी। पहले का रजिस्टर्ड डीड निबंधीत है और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या गलती है तो उसमें बगैर सुधार कराए भी निबंधन हो सकता है। जमाबंदी के विवरण में यदि किसी प्रकार की लिपिकीए त्रुटि है, नाम या पिता के नाम आदि में इसके बाद भी निबंधन पर अब रोक नहीं लगेगी। संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में एक व्यक्ति के द्वारा स्व: घोषित पत्र के आधार पर अपने हिस्से की जमीन बिक्री पर से अब रोक हट गई है।

नया जमाबंदी कानून हटते ही जिले के तीनों निबंधन कार्यालय में पूरी तेज गति से निबंधन का कार्य शुरू हो गया। इससे आम लोगों को जहां राहत महसूस हो रही है वहीं दूसरी तरफ निबंधन विभाग की झोली भी राजस्व से आए रूपयों से भरने लगी है। रजिस्ट्री विभाग के डाटा पर गौर करें तो एक तरफ जहां 22 फरवरी से 18 मई 2024 में नए कानून लागू होने के बाद केवल 2099 कागजातों का निबंधन हुआ और लगभग 23 करोड़ रुपये की आमदनी हुई।

दूसरी तरफ इसी अवधि में वर्ष 2023 पर नजर डाले तो 22 फरवरी से लेकर 18 मई 2023 तक रिकॉर्ड 5175 कागजातों का निबंधन हुआ था और विभाग को लगभग 27 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। इस तरह से देखे तो 60 % से भी ज्यादा कागजातों के निबंध में गिरावट आ गई थी।

महज 19 दिन में 1253 कागजातों से आए 5:24 करोड़

जिले में नए जमाबंदी कानून पर 19 मई से रोक लगने के बाद रोजाना पहले जहां 30 कागजातों का निबंधन होता था वह बढ़कर अब लगभग 65 कागजात हो गई हैं। इस तरह से केवल 19 दिन में ही 1253 कागजातों का निबंधन सात जून तक हो चुका था। इसी से निबंधन विभाग को 5.24 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड आमदनी हुई। पहले जहां केवल महंगे जमीन का ही निबंधन होता था क्योंकि उसके कागजात ज्यादातर सही रहते थे परंतु नए जमाबंदी कानून पर रोक लगने के बाद अब शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमीनों की खरीद बिक्री काफी बढ़ गई है।

जानिए क्या था नया जमबंदी नियम

नया जमबंदी नियम के अनुसार जमीन की जमाबंदी जिसके नाम पर रहेगी केवल वही व्यक्ति उस जमीन की बिक्री कर सकता है। नए नियम के लागू होने से उस जमीन की बिक्री दूसरे लोग नहीं करेंगे। नए नियम से सबसे बड़ी हानी यह होने लगी थी कि जमीन के अन्य हिस्सेदारी को अचानक शादी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने पर वह उसे बेच नहीं पा रहे थे। लोगों को जमाबंदी में सुधार के लिए दाखिल खारिज और परिमार्जन कराने को अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा था।

नए जमाबंदी कानून पर रोक से निबंधन की गति बढ़ी

भोजपुर जिले में विभाग के द्वारा नए जमाबंदी कानून पर तत्काल प्रभाव से 19 मई से रोक लगा हुआ है। तब से जिले में जमीन के निबंधन कार्यों में आम लोगों के द्वारा काफी तेजी लाई गई है। पहले जहां रोजाना 25-30 का कागजातों का निबंधन होता था वह बढ़कर अब 65-70 तक जा पहुंचा है।- तारकेश्वर पांडेय, डीएसआर, आरा

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