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Ara News: आरा वाले ध्यान दें..., हर्ष फायरिंग की तो अब खैर नहीं, क्या हैं नियम और सजा के प्रावधान?

Ara News शादी-विवाह में हर्ष फायरिंग का चलन जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले साल कई लोगों की जानें गईं। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हथियार चमकाना या बेवजह फायरिंग करना अपराध है। आयोजकों को नोटिस जारी किया जाएगा और शपथ पत्र भरवाया जाएगा। अगर कोई फायरिंग करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होगी।

By Deepak Singh Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Thu, 14 Nov 2024 03:20 PM (IST)
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आरा में हर्ष फायरिंग पर सख्त हुई पुलिस (जागरण)
दीपक, आरा। Ara News: भोजपुर जिले में शादी-विवाहों में हर्ष फायरिंग का ट्रेंड काफी पुराना रहा है। लेकिन, यह ट्रेंड हाल के वर्षों में वर एवं वधू दोनों पक्षों के लिए काफी घातक साबित हुआ है। कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। इधर, फिर 12 नवंबर से फिर लग्न शुरू हो गया है। ऐसे मेें हर्ष फायरिंग का दौर शुरू होने की संभावना प्रबल हो गई है।

जबकि, पिछले साल के जून महीने में पुलिस मुख्यालय ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों की पुलिस को निर्देश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि शस्त्र लाइसेंस सुरक्षा के लिए दिया जाता है न कि शादी या अन्य उत्सव पर फायरिंग के लिए। यह अपराध के दायरे मेें आता है।

शादी-विवाह समेत अन्य उत्सव पर कोई भी व्यक्ति बिना वजह फायरिंग कर प्रभाव जमाने के लिए हथियार चमकाता दिखे तो अविलंब गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। इधर, मांगलिक अवसरों पर पिछले रिकार्ड को देख पुलिस भी अलर्ट हो गई है।

फायरिंग रोकने को एहतियाती कदम उठाती रही है पुलिस

पुलिस हर्ष फायरिंग रोकने को लेकर समय-समय पर एहतियाती कदम उठाती रही है। पूर्व के प्रविधानों के अनुसार आयोजक को नोटिस जारी कर एवं थाने बुलाकर उनसे एक शपथ पत्र भरवाने का प्रविधान रहा है। जिसमें वे सुनिश्चित करेंगे कि बरात या तिलक जैसे अन्य आयोजनों में हथियार का प्रदर्शन नहीं होगा। अगर कोई प्रदर्शन या फायरिंग करता है तो वे तत्काल अपने नजदीकी थाना को सुचित करेंगे।

अगर आयोजक सूचना नहीं देते है ताे और फायरिंग की घटना घटित होती है तो उनकी भी संलिप्तता मानी जाएगी। केस में उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। ऐसे शस्त्र धारकों को चिह्नित कर हथियार का लाइसेंस रद करने की अनुशंसा किए जाने का भी प्रविधान है।

अगर शस्त्र लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए अलग से प्राथमिकी की जाएगी। यह भी पता लगाया जाएगा कि अवैध हथियार या गोलियां कहां से मिली है।अगर हर्ष फायरिंग के दौरान माैत होती है तो हत्या की धारा में प्राथमिकी की जाएगी। घायल होने पर अगल से धारा लगाकर कार्रवाई की जाएगी।

जानें, पहले कब और कहां हुई हर्ष फायरिंग

30 जनवरी 2023 धोबहा थाना के धोबहा बाजार पर सरैया गांव से बारात आई हुई थी। इस दौरान बारात लगने के समय ही सरैया गांव निवासी विंध्याचल प्रसाद एवं सुशील गुप्ता को गोली मार दी गई थी, जिसमें दुकानदार विंध्याचल प्रसाद की मौत हो गई थी।

06 फरवरी 2023

कृष्णागढ़ थाना केे जगतपुर-पकड़ी गांव में बारात में नाच-गाने के दौरान उपजे विवाद में रेलवे में कार्यरत इंजीनियर अभिषेक कुमार उर्फ भास्कर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जाति विशेष को टारगेट कर गीत बजवाने को लेकर विवाद हुआ था।

01 मई 2023

चांदी थाना के भदवर गांव में तिलकोत्सव के दौरान नाच का प्रोग्राम चल रहा था। इस दौरान फायरिंग किए जाने से एक किशोर आर्यन की मौत हो गई। गर्दन के पास गोली लगने से जान चली गई। तमंचे पर डिस्को के दाैरान देसी कट्टा से फायरिंग की जा रही थी, तभी घटना घटित हुई।

21 मई 2023

मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर गांव में रविवार की रात हर्ष फायरिंग में दुल्हन के चचेरे भाई की मौत हो गई। मृतक 25 वर्षीय रोहित सिंह सैदपुर गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह के पुत्र थे। इसे लेकर चचेरे भाई ने अज्ञात के लिए प्राथमिक कराई गई थी।

26 मई 2023

संदेश के धर्मपुर गांव में तिलक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से बिट्टू कुमार नामक युवक की मौत हो गई थी। मृतक मुफस्सिल थाना केे जगवलिया गांव के निवासी थे।

 27 मई 2023

बिहिया थाना क्षेत्र के जमुआं गांव में बरात परिछावन के दौरान हर्ष फायरिंग में एक किशोर को गोली लग गई थी। जमुआ गांव निवासी तपस्या यादव के 17 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार को गोली बाएं कंधे के पास लगी थी। 

 28 मई 2023

उदवंतनगर थाना क्षेत्र के ज्ञानचक गांव में बरात में नाच के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई थी। घायल युवक 18 वर्षीय अनीश कुमार उदवंतनगर थाना क्षेत्र सलथर गांव निवासी नरेंद्र सिंह के पुत्र है।

6 जून 2023

संदेश थाना क्षेत्र के डिहरी गांव में अपने ही तिलक कार्यक्रम के दौरान पुत्र ने हर्ष फायरिंग कर अपनी मां तरामुनी देवी की हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस ने आरोपित पुत्र बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया था। इसी दिन मुफस्सिल थाना के बारा-बसंतपुर गांव में आई बरात में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से राजेन्द्र यादव, मुकेश यादव, वीर राय तीन लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने आयोजक समेत रिश्तेदार के विरुद्ध प्राथमिकी की थी।

हथियार चमकाना या बेवजह फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के मामलों में कानूनी कार्रवाई का प्रविधान है। इस तरह की शिकायतें मिली तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। हाल के दिनों में कई मामले में कार्रवाई भी हुई है। राज, एसपी, भोजपुर

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