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Bihar News: ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में CBI ने नहीं पेश की डायरी, अब अगली सुनवाई एक फरवरी को

Brahmeshwar mukhiya murder case ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस मामले से जुड़ी डायरी पेश नहीं की। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने 1 फरवरी को होगी। इस मामले में लोजपा (रामविलास) के प्रदेश संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हुलास पांडे समेत आठ लोगों को आरोपित बनाया गया है।

By Deepak Singh Edited By: Sanjeev KumarUpdated: Thu, 04 Jan 2024 09:20 AM (IST)
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ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने पेश नहीं की डायरी (जागरण)
जागरण संवाददाता,आरा। बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में आरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) ने अगली सुनवाई के लिए एक फरवरी की तारीख तय की है। हालांकि, इस मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने डायरी पेश नहीं की है। सीबीआइ द्वारा पूरक आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद बुधवार को दूसरी तारीख थी।

इस मामले में लोजपा (रामविलास) के प्रदेश संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हुलास पांडे समेत आठ लोगों को आरोपित बनाया गया है।

जून 2012 में हुई थी हत्या

रणवीर सेवा के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या एक जून, 2012 को उस समय कर दी गई थी, जब वे सुबह में घर से टहलने निकले थे। एक साल बाद 2013 में राज्य सरकार ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआइ को सौंप दी थी।

कानून के जानकारों के अनुसार डायरी समर्पित नहीं होने से यह पता नहीं चल पा रहा है कि किस आरोपित पर किस साक्ष्य के साथ आरोप-पत्र दायर किया गया है। अब डायरी पर ही सबकी निगाहें टिकी हुईं हैं।

चार्जशीट में हुलास पांडेय के अलावा अभय पांडेय, नंद गोपाल पांडेय उर्फ फौजी, रीतेश कुमार उर्फ मोनू, अमितेश कुमार पांडेय उर्फ गुड्डू पांडे, प्रिंस पांडेय, बालेश्वर पांडेय और मनोज राय उर्फ मनोज पांडेय के नाम शामिल हैं।

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