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Bihar News : विशेश्वर ओझा हत्याकांड में अदालत ने सुनाया फैसला, दो सगे भाइयों को उम्रकैद; पांच को 10 साल कारावास

Bihar Crime News भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की हत्या के मामले में अदालत का फाइनल फैसला आ चुका है। इस मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वहीं पांच अन्य आरोपियों को 10 साल कारावास की सजा मिली है। इसके अलावा सभी पर अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि भाजपा नेता की हत्या साल 2016 में की गई थी।

By Deepak Singh Edited By: Mukul Kumar Updated: Mon, 22 Apr 2024 01:13 PM (IST)
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भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की हत्या में अदालत का फैसला आया

जागरण संवाददाता, आरा। भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की हत्या के मामले में आरा सिविल कोर्ट के एडीजे-आठ नीरज किशोर ने सोमवार को सुनवाई के दौरान साक्ष्य पाए जाने पर दो आरोपित भाइयों को आजीवन कारावास और पांच आरोपितों को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इसके आलावा, हत्या में दोनो भाइयों पर 50 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में पांच आरोपितों पर 35 हजार अर्थदंड लगाया गया है। गौरतलब है कि नौ अप्रैल को सात आरोपितों को दोषी पाया गया था।

छह आरोपितों को बरी करने का आदेश

पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में छह आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया गया था। सजा के बिंदु पर फैसले के लिए पहले 16 अप्रैल ओर फिर 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई थी। बाद में दोनों डेट टल गई थी। ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

इसके अलावा, हत्या के प्रयास में पप्पू सिंह, हरेंद्र सिंह, बसंत मिश्रा, उमाकांत मिश्रा और टुन्नी मिश्रा को दस साल सश्रम कारावास और 25 हजार जुर्माना का फैसला सुनाया गया है। साथ ही पांचों को आर्म्स एक्ट में भी अलग से तीन साल सजा और दस हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।

आरा कोर्ट में पेशी के लिए जाते आरोपित

इसमें ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा दोनों सगे भाई हैं। पहले से ही जेल में बंद हैं। कारनामेपुर के सोनवर्षा गांव के निवासी हैं।

शादी समारोह से लौटने के दौरान घात लगाकर की गई थी हत्या

शाहपुर थाना के ओझवलिया गांव निवासी भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा 12 फरवरी 2016 की शाम अपने साथियों के साथ प्रसौंडा गांव से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान, सोनवर्षा मैदान के समीप घात लगाए अपराधियो ने सफारी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर भाजपा नेता  को गोलियों से छलनी कर दिया था। जिससे उनकी मौत हो गई थी।

चालक राकेश कुमार ओझा व साथी कमल देव ओझा जख्मी हो गए थे। इसे लेकर मृतक के भतीजा राजनाथ ओझा के बयान पर प्राथमिकी कराई गई थी।

12 आरोपितों के विरुद्ध चला था ट्रायल

इधर, अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 12 आरोपितों के विरुद्ध ट्रायल हो रहा था। कोर्ट ने हत्या एवं आर्म्स एक्ट के तहत शिवाजीत मिश्रा के पुत्र आरोपी हरेश मिश्रा व ब्रजेश मिश्रा तथा हत्या के प्रयास अधिनियम के तहत उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा,बसंत मिश्रा, पप्पू सिंह व हरेन्द्र सिंह को दोषी पाया था।

उपरोक्त कांड में भृगु नाथ मिश्रा, कुंदन यादव, संतोष चौधरी, बबलू ठाकुर , विनोद ठाकुर व मदन ठाकुर को रिहाई करने का आदेश दिया गया था।

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