Move to Jagran APP

बिहार में कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई

बक्सर जिले के किसान अब कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। किसानों को कृषि विभाग से स्वीकृति पत्र मिलने के बाद ही यंत्र खरीदने की अनुमति होगी। अभी तक जिले के विभिन्न प्रखंडों से करीब 2500 किसानों ने आवेदन किया है लेकिन केवल 439 यंत्र ही उठाए जा सके हैं।

By Dilip Kumar Edited By: Rajat Mourya Updated: Fri, 30 Aug 2024 03:33 PM (IST)
Hero Image
कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी के लिए 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, बक्सर। खेती में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों की खरीद पर नीतीश सरकार छूट दे रही है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद खरीदने के लिए कृषि विभाग से स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाएगा। पोर्टल पर 31 अक्तूबर तक आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित की गई है।

अब तक जिले के विभिन्न प्रखंडों से कृषि यांत्रिकरण के तहत अलग-अलग कृषि यंत्रों के लिए करीब 2500 किसानों ने आवेदन किया है। इनमें मात्र 439 यंत्र का उठाव हो सका है। किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए कृषकों के बीच ज्यादा प्रचार-प्रसार करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि लक्ष्य के अनुरूप यंत्र खरीद के लिए आवेदन ऑनलाइन हो सके।

इन मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी

कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, विद्युत चालित तीन एचपी का आटा मिल, मिनी दाल, ऑयल मिल, मिनी राइस मिल ट्रैक्टर चालित, राइस मिल कम-पल्वेराइजर, पावर टीलर, पावर वीडर, मेटल स्टोरेज बिन, हैड क्रॅक्ड इंप्रूव्ड चक्की मशीन, हैंड टूल ओकरा हार्वेस्टिंग यंत्र, सब- स्वायलर, रीजर, ट्रेंचर, रेज्ड बेड प्लान्टर, गटोर मशीन जैसे यंत्रों का लक्ष्य के अनुसार कम आवेदन मिला है।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति वर्ग से किसानों के कम आवेदन होने के कारण किसानों को विभाग जागरूक भी कर रहा है, जबकि इन वगों में अनुदान की राशि ज्यादा है। लघु एवं सीमान्त किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर मैनुअल कीट में खुरपी, हसीया, कुदाल, मेज शेलर एवं वीडर देने का प्रावधान है।

कृषक फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्र, सुपर सीडर, हैपी सीडर, स्ट्रा रीपर, रोटरी स्लैशर, पैडी स्ट्रा चापर, स्वावयर बेलर, स्ट्रा बेलर, एसएमएस, रीपर-कम-बाइंडर सहित अन्य यंत्रो पर 75 से 80 प्रतिशत तक अनुदान देने की योजना है।

विभिन्न उन्नत कृषि यंत्रो को किराया पर उपलब्ध कराने को 10 लाख लागत के कस्टम हायरिंग सेन्टर एवं समूह के लिए फार्म मशनरी बैंक की स्थापना की जानी है। इसके अंतर्गत कृषक समूह ट्रैक्टर के साथ जुताई, बुआई, रोपनी, हार्वेस्टिंग एवं थ्रेसिंग करने वाले यंत्रों में से कम से कम एक एक यंत्र लेना अनिवार्य है। कृषक ऑनलाइन आवेदन ओएफएमएस पोर्टल के वेबसाइट पर कर सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए किसान का पंजीकरण कृषि विभाग में होना अनिवार्य है।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।