Bihar Crime: शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म, गर्भवती होने पर दिया धोखा; अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी
बिहार के दरभंगा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बहेड़ा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से पांच लाख रुपये भुगतान करने का आदेश पारित किया है।
By Sudhir Kumar ChaudharyEdited By: Mohit TripathiUpdated: Wed, 29 Nov 2023 04:45 PM (IST)
संवाद सूत्र, दरभंगा। पाक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने बुधवार को दोषसिद्ध जुर्मी के सजा अवधि निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपना निर्णय सुनाया।
अदालत ने अभियुक्त को दफा छह पाक्सो एक्ट में 20 वर्षों का कठोर कारावास और दफा 376 भादवि में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने जुर्मी को उक्त दोनों धाराओं में दस-दस हजार रुपये जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है।
पीड़िता को पांच लाख भुगतान का आदेश
इसके अतिरिक्त अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से पांच लाख रुपये भुगतान करने का आदेश पारित किया है। यह प्रतिकर राशि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।25 नवंबर करार दिया था दोषी
कोर्ट ने गत 25 नवंबर को ही बहेड़ा थानाकांड संख्या 283/20 से बने जीआर संख्या 40/20 का विचारण पूर्ण कर जुर्मी को आईपीसी की धारा 376(2) (एन) और पाक्सो एक्ट की धारा-6 में दोषी घोषित किया था।
शादी का प्रलोभन देकर किया था दुष्कर्म
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि 15 मार्च, 2020 की सुबह नाबालिग लड़की के माता-पिता खेत में काम करने गये थे। पीड़िता घर में अकेली थी।जुर्मी उसके घर में घुसकर बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया। लोकलाज के कारण लड़की ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी।
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