Move to Jagran APP

Bihar Crime: शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म, गर्भवती होने पर दिया धोखा; अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी

बिहार के दरभंगा में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए पाक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने बहेड़ा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से पांच लाख रुपये भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

By Sudhir Kumar ChaudharyEdited By: Mohit TripathiUpdated: Wed, 29 Nov 2023 04:45 PM (IST)
Hero Image
अदालत ने दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। (सांकेतिक फोटो)
संवाद सूत्र, दरभंगा। पाक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में दरभंगा के बहेड़ा थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने बुधवार को दोषसिद्ध जुर्मी के सजा अवधि निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के पश्चात अपना निर्णय सुनाया।

अदालत ने अभियुक्त को दफा छह पाक्सो एक्ट में 20 वर्षों का कठोर कारावास और दफा 376 भादवि में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने जुर्मी को उक्त दोनों धाराओं में दस-दस हजार रुपये जुर्माना चुकाने का आदेश दिया है।

पीड़िता को पांच लाख भुगतान का आदेश

इसके अतिरिक्त अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से पांच लाख रुपये भुगतान करने का आदेश पारित किया है। यह प्रतिकर राशि पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

25 नवंबर करार दिया था दोषी

कोर्ट ने गत 25 नवंबर को ही बहेड़ा थानाकांड संख्या 283/20 से बने जीआर संख्या 40/20 का विचारण पूर्ण कर जुर्मी को आईपीसी की धारा 376(2) (एन) और पाक्सो एक्ट की धारा-6 में दोषी घोषित किया था।

शादी का प्रलोभन देकर किया था दुष्कर्म

अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार पराजित ने बताया कि 15 मार्च, 2020 की सुबह नाबालिग लड़की के माता-पिता खेत में काम करने गये थे। पीड़िता घर में अकेली थी।

जुर्मी उसके घर में घुसकर बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किया। लोकलाज के कारण लड़की ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी।

शादी का प्रलोभन देकर बार-बार करता रहा दुष्कर्म

अभियुक्त शादी का आश्वासन देकर बार-बार दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसे शादी के बहाने घर से बाहर ले जाकर कोल्ड्रिंक में दवा पिलाकर अकेला छोड़कर भाग गया। घर लौटकर पीड़िता ने सारी बातें अपने स्वजन को बताई।

2020 में दर्ज हुई थी FIR

इसकी प्राथमिकी 10 जुलाई, 2020 को बहेड़ा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने दुष्कर्मी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया,तब से वह जेल में बंद है। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से अदालत में पांच गवाहों की गवाही कराई गई तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्त का दोष साबित करने में सफल रहा। जुर्मी की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

यह भी पढ़ें: Khagaria News: बिहार की महिला पहलवान शबनम और अन्नू ने लहराया परचम, कैथी कार्तिक मेला में दंगल देखने उमड़ी भीड़

Tejashwi Yadav Wife Religion: तेजस्वी यादव ने मंच से बताया अपनी पत्नी का धर्म, BJP बोली- फिर नाम क्यों बदला?

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।