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Bihar News: बिहार में अवैध तरीके से घुसा चीनी नागरिक, पुलिस ने मौके से किया गिरफ्तार; अब लिया जा रहा यह एक्शन

Bihar News Today बिहार में अवैध तरीके से चीनी नागरिक के घुसने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने रक्सौल बॉर्डर से चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना भारत सरकार विदेश मंत्रालय को भेज दिया है। इसके उपरांत मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। अब आगे की कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की जाएगी।

By Vijay Giri Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Fri, 01 Mar 2024 08:39 AM (IST)
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बिहार में अवैध तरीके से घुसा चीनी नागरिक (जागरण)
जागरण संवाददाता, रक्सौल। Bihar News: भारत -नेपाल मैत्री पुल के समीप गुरुवार को आब्रजन कार्यालयकर्मियों व एसएसबी ने संयुक्त रूप से चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी हरैया ओपी प्रभारी अनुज कुमार ने दी।  

बिना किसी डॉक्यूमेंट के घुस गया था बिहार में

अधिकारियों के मुताबिक, शाम में चीनी विदेशी नागरिक हेनान प्रांत निवासी फेंग जिन जियांग के पुत्र 57 वर्षीय फांग गेन्शन ने पर्सा जिला वीरगंज नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश किया।

जिससे सुरक्षाकर्मियों ने संदेह के आधार पर पूछताछ किया। जिसमें बताया कि 28 फरवरी को काठमांडू से वीरगंज सड़क मार्ग से यात्री बस से आया और भारत के बॉर्डर का बाजार घूमने की योजना थी। उसके पास कोई कागजात नहीं था। उसके मोबाइल से जो कागजात यानी चाइनीज पासपोर्ट बरामद हुआ है।

उसमें चीन के हेनान प्रांत से 19 जनवरी 020 को पासपोर्ट निर्गत हुआ है। जिसका नंबर इजे 0385551 है, जो 18 जनवरी 030 को समाप्त होगा। नेपाल सरकार द्वारा 23 जनवरी 024 के निर्गत टूरिज्म वीसा पर 90 दिन यानी 21 अप्रैल 024 तक नेपाल में रहने की अनुमति दी गई है।

विदेश मंत्रालय को दी गई सूचना

नेपाल विदेश मंत्रालय द्वारा जारी वीजा संख्या टी 240040006 है। उक्त विदेशी नागरिक से सुरक्षा एजेंसियों ने अलग-अलग गहन पूछताछ की। फिलहाल जो जानकारी मिली है,उसके मुताबिक नेपाल भ्रमण के दौरान नेपाल बार्डर देखने के क्रम में गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया है। पुलिस ने विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना भारत सरकार विदेश मंत्रालय को भेज दिया है।

इसके उपरांत मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। चीनी नागरिक को बिना पासपोर्ट एवं वीजा के अनाधिकृत रूप से भारत में प्रवेश करने के विरुद्ध भादवि 3 पासपोर्ट इंट्री भारतीय एक्ट 2920 के तहत शिकायत दर्ज किया गया है।

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