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बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव व भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें अधिकारी : मंत्री

बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन के लिए पर्याप्त नाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी गरीब आदमी इस आपदा काल में भूखा नहीं रहे। इसके लिए जो भी संभव कार्य हो हर हाल में सुनिश्चित करें।

By JagranEdited By: Updated: Wed, 07 Jul 2021 01:04 AM (IST)
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बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव व भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें अधिकारी : मंत्री

मोतिहारी । बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन के लिए पर्याप्त नाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि कोई भी गरीब आदमी इस आपदा काल में भूखा नहीं रहे। इसके लिए जो भी संभव कार्य हो हर हाल में सुनिश्चित करें। वे मंगलवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ आपात बैठक कर रहे थे। उन्होंने मोतिहारी शहर, सदर प्रखंड एवं पीपराकोठी प्रखंड क्षेत्र में आई बाढ़ की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने एक वार्ड, पंचायत व मुहल्लों की चर्चा करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लिया। मौके पर मौजूद सदर एसडीओ प्रियरंजन राज, सदर सीओ संतोष कुमार पंकज का आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ के कारण कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने जिन ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बाधित हो गया है वहां नाव की व्यवस्था कर शीघ्र आवागमन सुचारु करने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्व से बाढ़ प्रभावित पंचायतों में संचालित कम्यूनिटी किचेन का संचालन तत्काल प्रारंभ करते हुए राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। मौके पर मुखिया अखिलेश कुमार सिंह, श्रीनारायण कुशवाहा, भाजपा नेता मदन सिंह, अंचल के प्रधान सहायक अरुण कुमार सिंह आदि मौजूद थे।

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बाढ़ प्रभावित परिवार अविलंब अंचल कार्यालय में सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराएं उपस्थिति

मोतिहारी, संस : बिहार सरकार के गन्ना उद्योग एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को राहत दिलाने के लिए कवायद प्रारंभ कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए पोर्टल भी खोल रखा है। उन्होंने अपने मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित परिवारों से अपील की है कि वे अविलंब मोतिहारी अंचल कार्यालय में सरकारी पोर्टल पर आवश्यक सूचना दर्ज कराए। आपदा पीड़ितों की सूची में अपना राशन कार्ड, बैंक खाता, आधार कार्ड, 10 जुलाई से पहले दर्ज करा लें। 10 जुलाई के बाद बाढ़ प्रभावितों का नाम दर्ज होना बंद हो जाएगा और जिनका नाम सूची में दर्ज होगा उन्हें ही आपदा विभाग से निर्धारित अनुदान प्राप्त हो सकेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि दस जुलाई तक न सिर्फ मोतिहारी बल्कि सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पोर्टल काम करेगा। श्री कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संकल्प है कि राज्य के खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। अगर आपदा पीड़ित सरकारी पोर्टल पर नियमसंगत राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, दर्ज नहीं कराएंगे तो वह चाहकर भी इसका लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

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