महिला जिला पार्षद पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में लालू यादव के करीबी व मंत्री सुरेंद्र यादव को मिली जमानत
महिला जिला परिषद सदस्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में बिहार के सहकारिता मंत्री डा. सुरेंद्र प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। उनके खिलाफ फतेहपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सहकारिता मंत्री के खिलाफ 18 अगस्त को प्राथमिकी की गई थी। अदालत के हस्तक्षेप के बाद इस मामले को लेकर फतेहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
जागरण संवाददाता, गया : बिहार के गया में एसीजेएम-10 के न्यायाधीश नीरज किशोर सिंह की अदालत ने गुरुवार को प्रदेश के सहकारिता मंत्री डा. सुरेंद्र प्रसाद यादव को फतेहपुर थाने में दर्ज महिला जिला परिषद सदस्य पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जमानत दे दी।
मंत्री को धारा 500 एवं 509 में जमानत मिली है। मंत्री की ओर से अधिवक्ता रजनीश कुमार उर्फ गुड्डू ने न्यायालय में पक्ष रखा।
आवेदन व साक्ष्य के बावजूद दर्ज नहीं हुई थी प्राथमिकी
गया जिले के बेलागंज प्रखंड की जिला पार्षद करिश्मा कुमारी पर एक जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में सहकारिता मंत्री पर फतेहपुर थाने में 18 अगस्त को प्राथमिकी की गई थी।
जनसभा में टिप्पणी के तीन माह बाद प्राथमिकी कोर्ट के आदेश पर हुई थी। जिला पार्षद ने गत 20 जून को प्राथमिकी के लिए आवेदन व साक्ष्य थानाध्यक्ष कुमार सौरभ को उपलब्ध कराया था, फिर भी प्राथमिकी नहीं की गई थी।
इस कार्यक्रम में की गई थी टिप्पणी
चार मई 2023 को गुरपा में एक कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री सह बेलागंज विधायक ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद जिला पार्षद करिश्मा कुमारी ने मंत्री पर कार्रवाई के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायालय, प्रशासन सहित अन्य का दरवाजा खटखटाया था।
20 अगस्त को थानाध्यक्ष ने कोर्ट के पास जांच प्रतिवेदन भेजकर कार्रवाई के लिए निर्देश मांगा था। तब कोर्ट के निर्देश पर प्राथमिकी हुई थी।