Gaya: 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला; दोषी डॉक्टर को अंतिम सांस तक कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया
10 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त चिकित्सक को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई। पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त डॉ. आर आर सहाय को 6 पॉक्सो एक्ट67 (b) आई टी एक्ट व 14( 2) पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया था। सूचक की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार ने इस सजा पर संतोष जाहिर किया।
By neeraj kumarEdited By: Prateek JainUpdated: Wed, 06 Sep 2023 01:09 AM (IST)
जागरण संवाददाता, गया: 10 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने अभियुक्त चिकित्सक को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई।
पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार की अदालत ने अभियुक्त डॉ. आर आर सहाय को 6 पॉक्सो एक्ट,67 (b) आई टी एक्ट व 14( 2) पॉक्सो एक्ट का दोषी पाया था।अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त को 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, 67 (b) आईटी एक्ट के तहत 3 साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना,14(2) पाॅक्सो एक्ट के तहत 6 साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। यह सभी सजा साथ-साथ चलेगीं।
इस मामले के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन ने बताया कि घटना के दिन जब बच्ची दवा लाने अभियुक्त चिकित्सक के क्लीनिक गई थी, उस समय चिकित्सक ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था तथा इसका वीडियो वायरल कर दिया था।सूचक की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार ने इस सजा पर संतोष जाहिर किया। यह मामला विष्णुपद थाना कांड संख्या 120 /2021 से संबंधित है।
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