Bihar Election 2025: ईपिक कार्ड नहीं है तो चिंता की बात नहीं, इन 12 दस्तावेजों से कर सकते हैं वोटिंग
बिहार चुनाव 2025 में अगर आपके पास ईपिक कार्ड नहीं है, तो चिंता न करें। चुनाव आयोग ने 12 अन्य दस्तावेजों को मान्यता दी है जिनका उपयोग आप मतदान के लिए कर सकते हैं। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज़ शामिल हैं। इनमें से किसी भी दस्तावेज को दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं।
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)
संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान छह नवंबर को होना है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए विशेष व्यवस्था की है।
अब जिन मतदाताओं के पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (ईपिक कार्ड) नहीं है, उन्हें मतदान को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो वह 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकेगा।
निर्वाची पदाधिकारी एवं हथुआ एसडीओ अभिषेक कुमार चंदन ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे मतदाताओं के लिए 12 तरह के पहचान पत्रों को मान्य किया गया है।
इन दस्तावेजों से कर सकते हैं मतदान
इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए सेवा पहचान पत्र शामिल हैं।
इसके अलावा, बैंक और डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र तथा भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी को भी मान्यता दी गई है।
एसडीओ ने बताया कि इन दस्तावेजों में से कोई भी एक पहचान पत्र दिखाकर मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकता है। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता पहचान पत्र के अभाव में अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

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