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चाय-कॉफी पर प्रत्याशियों को इतना करना है खर्च, हर चीज का देना होगा हिसाब; पढ़ लें चुनाव आयोग का नया नियम

Lok Sabha Elections निर्वाचन आयोग की नजर आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के हर खर्च पर होगी। चाय पिलाने से लेकर नाश्ता व खाना तक में आने वाले खर्च का विवरण प्रत्याशियों को देना होगा। इसके लिए निर्वाचन व्यय कोषांग ने बकायदा दर निर्धारित किया है। इसी दर पर प्रत्याशियों को चुनाव में होने वाले खर्च का विवरण इस कोषांग को उपलब्ध कराना होगा।

By Mithilesh Tiwari Edited By: Mukul Kumar Updated: Mon, 18 Mar 2024 01:55 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। कार्यकर्ताओं या मतदाताओं को चाय पिलाने से लेकर नाश्ता व खाना तक में आने वाले खर्च का विवरण प्रत्याशियों को देना होगा। इसके लिए निर्वाचन व्यय कोषांग ने बकायदा दर निर्धारित किया है। इसी दर पर प्रत्याशियों को चुनाव में होने वाले खर्च का विवरण इस कोषांग को उपलब्ध कराना होगा।

जानकारी के अनुसार, आयोग ने चुनावी खर्च के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत चाय-समोसा समेत चुनाव के दौरान उपयोग में आने वाले 194 चीजों और सेवाओं की कीमत निर्धारित की गई है।

इसमें लाउडस्पीकर से लेकर जेनरेटर, लाइट, कुर्सी, टेबल, पंखा व एसी से लेकर अलग-अलग कार्य के लिए रखे जाने वाले मजदूरों व प्रचार वाहन का दर भी शामिल है। प्रत्याशियों के लिए उपयोग में लाई गई दरी से लेकर शामियाना का दर चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।

नियम के मुताबिक, प्रत्याशियों को हर चीज की डायरी मेंटेन करनी होगी। इसे चुनाव आयोग को सौंपना होगा। कोषांग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के बाद तमाम सामान के लिए निर्धारित दर को सार्वजनिक कर दिया है।

निर्वाचन आयोग चुनावी खर्चे की निगरानी करने के लिए भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करेगा, ताकि उम्मीदवार इस सीमा का उल्लंघन ना कर पाएं।

इसके तहत एक कप चाय पिलाने की कीमत छह रुपये, काफी के लिए 10 रुपये, समोसा के लिए सात रुपये, एक लिट्टी के लिए सात रुपये व रसगुल्ला के लिए सात से 12 रुपए निर्धारित किया गया है।

इसी प्रकार प्रत्याशियों को दही 100 रुपए प्रति किलो और दूध 46 रुपए प्रति लीटर का हिसाब देना होगा। इसी प्रकार सामान्य भोजन पर 60 रुपए तो मटन-चिकेन के लिए एक व्यक्ति पर 150 रुपए खर्च करने हैं।

सवारी वाहनों का भाड़ा दो हजार से लेकर 3500 रुपए

चुनाव प्रचार में उपयोग होने वाले वाहनों का भी किराया निर्धारित किया गया है। इसके तहत टेम्पो के लिए 800, ई-रिक्शा के लिए 600 और सामान्य रिक्शा के लिए 500 रुपये उम्मीदवार खर्च कर सकेंगे।

इसी प्रकार बाइक के लिए 500, ट्रैक्टर के लिए 1800 व बड़ी बस के लिए 6000 रुपए, बैंड बाजा के लिए 5000, सिंघा के लिए 500, भांगड़ा के लिए 5000 और हाथी के लिए 6000, घोड़ा के लिए 2000 तो ऊंट के लिए 4000 रुपये खर्च किए जा सकेंगे।

इसके अलावा पंडाल से लेकर होटल, कुर्सी, टेबल व अन्य सभी सामग्रियों व सेवाओं के लिए दर निर्धारित की गयी है।

राजनीतिक दलों ने दी सहमति

जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव प्रचार-प्रसार पर खर्च को लेकर तय दर पर राजनीतिक दलों से सहमति भी ले लिया है।

जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव प्रचार-प्रसार पर खर्च को लेकर तय निर्धारित दर पर डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मो. मकसूद आलम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार प्रसार में बैनर पोस्टर एवं सामग्रियों की दर पर चर्चा की थी।

इसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों ने सामग्रियों के दर निर्धारण पर सहमति जतायी है। इसके बाद जिला निर्वाचन विभाग के निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग सामग्री व सेवाओं के दर की अधिसूचना जारी की गई है।

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