चाय-कॉफी पर प्रत्याशियों को इतना करना है खर्च, हर चीज का देना होगा हिसाब; पढ़ लें चुनाव आयोग का नया नियम
Lok Sabha Elections निर्वाचन आयोग की नजर आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के हर खर्च पर होगी। चाय पिलाने से लेकर नाश्ता व खाना तक में आने वाले खर्च का विवरण प्रत्याशियों को देना होगा। इसके लिए निर्वाचन व्यय कोषांग ने बकायदा दर निर्धारित किया है। इसी दर पर प्रत्याशियों को चुनाव में होने वाले खर्च का विवरण इस कोषांग को उपलब्ध कराना होगा।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च पर निर्वाचन आयोग की नजर रहेगी। कार्यकर्ताओं या मतदाताओं को चाय पिलाने से लेकर नाश्ता व खाना तक में आने वाले खर्च का विवरण प्रत्याशियों को देना होगा। इसके लिए निर्वाचन व्यय कोषांग ने बकायदा दर निर्धारित किया है। इसी दर पर प्रत्याशियों को चुनाव में होने वाले खर्च का विवरण इस कोषांग को उपलब्ध कराना होगा।
जानकारी के अनुसार, आयोग ने चुनावी खर्च के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत चाय-समोसा समेत चुनाव के दौरान उपयोग में आने वाले 194 चीजों और सेवाओं की कीमत निर्धारित की गई है।
इसमें लाउडस्पीकर से लेकर जेनरेटर, लाइट, कुर्सी, टेबल, पंखा व एसी से लेकर अलग-अलग कार्य के लिए रखे जाने वाले मजदूरों व प्रचार वाहन का दर भी शामिल है। प्रत्याशियों के लिए उपयोग में लाई गई दरी से लेकर शामियाना का दर चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा।
नियम के मुताबिक, प्रत्याशियों को हर चीज की डायरी मेंटेन करनी होगी। इसे चुनाव आयोग को सौंपना होगा। कोषांग ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के बाद तमाम सामान के लिए निर्धारित दर को सार्वजनिक कर दिया है।
निर्वाचन आयोग चुनावी खर्चे की निगरानी करने के लिए भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करेगा, ताकि उम्मीदवार इस सीमा का उल्लंघन ना कर पाएं।
इसके तहत एक कप चाय पिलाने की कीमत छह रुपये, काफी के लिए 10 रुपये, समोसा के लिए सात रुपये, एक लिट्टी के लिए सात रुपये व रसगुल्ला के लिए सात से 12 रुपए निर्धारित किया गया है।इसी प्रकार प्रत्याशियों को दही 100 रुपए प्रति किलो और दूध 46 रुपए प्रति लीटर का हिसाब देना होगा। इसी प्रकार सामान्य भोजन पर 60 रुपए तो मटन-चिकेन के लिए एक व्यक्ति पर 150 रुपए खर्च करने हैं।
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