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Bihar News: शराब तस्कर को अदालत ने सुनाई 13 साल के सश्रम कारावास की सजा, 1 लाख का ठोका जुर्माना

चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने एकमात्र आरोपित को सजा सुनाई। अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे 13 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और इसके साथ ही एक लाख का अर्थदंड भी लगाया। बता दें कि करीब 15 माह पहले भारी मात्रा में आरोपित के पास से शराब बरामद की गई थी और इस मामले में सुनवाई पूरी हुई।

By Mithilesh Tiwari Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Mon, 22 Apr 2024 08:32 PM (IST)
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शराब तस्कर को अदालत ने सुनाई 13 साल के सश्रम कारावास की सजा (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। करीब 15 माह पूर्व भारी मात्रा में शराब बरामद किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी होने पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार शर्मा की अदालत ने एकमात्र आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे 13 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही उस पर एक लाख अर्थदंड भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद तस्कर को सजा काटने के लिए चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया। दोषी मुजफ्फरपुर जिले का निवासी है।

पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था आरोपित

जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाने के दारोगा अवधेश कुमार ने तीन जनवरी 2023 को थाना क्षेत्र के चांडी पुल के पास कार्रवाई करते हुए 545 लीटर शराब लदे पिकअप को बरामद किया था। हालांकि, छापेमारी के दौरान तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

फरार तस्कर की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के नेकनामा गांव के केशव कुमार के रूप में की गई। बाद में पुलिस ने तस्कर को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया।

साक्ष्य के आधार पर सुनाई सजा

इस बीच अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने एकमात्र आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता निखिल सिंह ने न्यायालय में बहस किया।

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