Bihar News: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! अब इस योजना का नहीं उठा पाएंगे लाभ
सरकारी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजना से संबंधित अधिकारी ने यह स्पष्ट कर दिया है। महाप्रबंधक ने बताया कि योजना परम्परागत तरीके से काम कर रहे कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए है। 18 ट्रेड्स उद्योगों को प्रारंभिक रूप से पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल किया गया है। सभी नियमों को पूरी खबर में पढ़ें।
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। PM Vishwakarma Yojana जिलाधिकारी रिची पांडेय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की गई। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष उप विकास आयुक्त, संयोजन के रूप में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को नामित किया गया।
महाप्रबंधक ने बताया कि योजना परम्परागत तरीके से काम कर रहे कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए है। 18 ट्रेड्स, उद्योगों को प्रारंभिक रूप से शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता में स्व-नियोजित या इच्छुक कारीगर और शिल्पकार जो योजना में चिन्हित 18 ट्रेड्स में से किसी एक से संबंधित हो।
किन लोगों को मिलेगा विश्वकर्मा योजना का लाभ?
वैसे व्यक्ति जो या तो स्व-रोजगार कर रहे हैं या अपना उद्यम स्थापित करने का इच्छा रखते हैं, पंजीयन करते समय उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसने पीएमईजीपी, पीएम मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना आदि किसी भी समान केन्द्रीय या राज्य योजना का लाभ पिछले पांच वर्षो में नहीं लिया है।सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा स्कीम का लाभ
पीएम. मुद्रा एवं स्वनिधि योजना के लाभुक के लिए जिन्होंने अपना ऋण स्वीकृति पूरी तरह से चुकता कर दिया हो, वे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी और उनका परिवार किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हो। परिवार का अर्थ पति, पत्नि एवं उनके अविवाहित बच्चे से है।जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभ के लिए वारिकी से जांच करने का निर्देश दिया। आवेदनक को दस्तावेज में पंजीकरण के लिए लाभार्थी को आधार, मोबाईन नंबर, (आधार लिंक्ड), बैंक विवरण (आधार लिंक्ड) और राशन कार्ड की प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी लाभार्थी के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसके परिवाार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड उपलब्ध कराने होंगे। लाभार्थी को पांच से सात दिनों के बुनियादी प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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