Lok Sabha Election: क्या आप निजी मकान पर लगा सकते हैं राजनीतिक पार्टी का झंडा? यहां पढ़ लें चुनाव आयोग की गाइडलाइन
लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को किसी के निजी मकान में पार्टी का झंडा या अन्य कोई प्रचार सामग्री लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा पंपलेट या पोस्टर प्रकाशित करने के दौरान पंपलेट पर मुद्रक का नाम एवं पता अंकित करना होगा। चुनाव प्रचार को लेकर होडिंग फ्लैक्स के लिए अनुमति लेनी होगी। प्रचार में खर्च को लेकर भी खर्च को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है।
जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी कार्यों को ससमय पूर्ण कराने के लिए कार्य किया जा रहा है।
लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का अनुपालन कराने पर भी प्रशासन का विशेष ध्यान है। साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी प्रशासन नजर रख रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को किसी के निजी मकान में पार्टी का झंडा या अन्य कोई प्रचार सामग्री लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
चुनाव प्रचार में खर्च को लेकर गाइडलाइन जारी
इसके अलावा, पंपलेट या पोस्टर प्रकाशित करने के दौरान पंपलेट पर मुद्रक का नाम एवं पता अंकित करना होगा। चुनाव प्रचार को लेकर होडिंग फ्लैक्स के लिए अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा प्रत्याशियों के खर्च को लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया है।निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रत्याशी प्रतिदिन दस हजार रुपये नकद खर्च कर सकते हैं। इससे अधिक की राशि खर्च करने के लिए आरटीजीएस या चेक का सहारा लेना होगा। प्रत्याशियों द्वारा कार्यालय, टेंट, पोस्टर-बैनर सहित आवश्यक खर्च को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा एक अलग से बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया है।
प्रत्याशियों द्वारा किए गए खर्च का लेखा-जोखा लिया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में कुल 21 कोषांगों का गठन किया गया है। जिन्हें दायित्व व कार्य सौंपा गया है। जिले में कुल 1257 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा में एक-एक पिंक, युवा, दिव्यांग व आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।
1490 से अधिक मतदाता होने पर कुल 14 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड व सभा स्थल भी चिह्नित कर लिया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों का किराया भी निर्धारित कर दिया गया है।
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