Bihar News: बस खरीदने के लिए बिहार सरकार दे रही 5 लाख रुपये, एक अगस्त से करें आवेदन; पढ़ें पूरी प्रक्रिया
CM Block Transport Scheme Bihar मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बिहार सरकार बस खरीदने के लिए पांच लाख रुपये दे रही है। इस योजना के तहत जिला मुख्यालय प्रखंड को छोड़कर अन्य सभी प्रखंडों के सात लाभुकों को बस खरीद के लिए पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। लाभुकों के चयन के लिए प्रखंड और कोटिवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
जागरण संवाददाता, भभुआ। Bihar Bus Scheme सीएम प्रखंड परिवहन योजना के तहत जिले की ग्रामीण सड़कों पर यात्री बसों का परिचालन होगा। बस की खरीद के लिए सरकार लाभुकों को पांच लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा।
सरकार की इस योजना से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जिला मुख्यालय आने-जाने में सहूलियत होगी।
परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यालय प्रखंड को छोड़कर जिले के दस प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी चंदन चौहान ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण में जिला मुख्यालय के प्रखंड को छोड अन्य सभी प्रखंडों में सात-सात बसें अनुदान पर लाभुकों को मिलेंगी।
कोटिवार किया जाएगा बसों का आवंटन
जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि योजना का लाभ कोटिवार दिया जाना है। एससी वर्ग को दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को एक, पिछडा वर्ग को एक, अल्पसंख्यक वर्ग को एक, सामान्य वर्ग के लाभुक को एक बस मिलेगी।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि जिले के जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या एक हजार से ज्यादा होगी, उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
70 बसें खरीदने का लक्ष्य
उन्होंने बताया कि जिले में योजना के तहत 70 बसों की खरीद का लक्ष्य मिला हुआ है। उन्होंने कहा जिले में बीते वित्तीय वर्ष में भी 70 का ही लक्ष्य प्राप्त हुआ था।
उन्होंने कहा,
जिले में योजना की जानकारी देने के लिए प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सके। जागरूकता अभियान आगामी 31 जुलाई तक चलाया जाएगा।
एक अगस्त से कर सकते हैं आवेदन
परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि एक अगस्त से आवेदन करने की प्रकिया प्रारंभ होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है।
उन्होंने कहा कि आवेदन प्रकिया पूरी होने के बाद 28 अगस्त तक कोटिवार आवेदनों के आधार पर सूची को तैयार किया जाएगा।
डीएम की अध्यक्षता वाली समिति करेगी लाभुकों का चयन
तैयार सूची के आधार पर डीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के माध्यम से लाभुकों का चयन किया जाएगा। लाभुकों की चयन सूची पर दो से चार सितंबर तक आपति दर्ज करा सकते है।
डीएम की अध्यक्षता में आपत्ति का निपटारा किया जाएगा। सूची के निपटारा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम सूची को जारी किया जाएगा।
इसी के आधार पर लाभुकों को बस की खरीद करने के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से अनुदान की राशि बैंक खाता में भुगतान की जाएगी।
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