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Kaimur News: भभुआ में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में 115 लोगों की सूची प्रकाशित, 21 के आवेदन हुए रद्द

कैमूर जिले में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत 115 लोगों का चयन किया गया है। जिला परिवहन कार्यालय ने सूची प्रकाशित कर दी है। अब अंतिम सूची जारी कर चयन पत्र दिए जाएंगे। लाभार्थी बस खरीदकर अनुदान के लिए आवेदन करेंगे। योजना का लाभ कोटिवार दिया जाएगा। 11 सितंबर से बस क्रय के बाद लाभुकों के द्वारा ग्रांट प्राप्त करने के लिए आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में दिया जाएगा।

By Prince Shubham Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Wed, 04 Sep 2024 03:41 PM (IST)
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मुख्यमंत्री परिवहन प्रखंड योजना में निकली सूची (जागरण)

जागरण संवाददाता, भभुआ। Bhabhua News: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत जिला परिवहन कार्यालय में 115 लोगों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। अब विभाग की ओर से अंतिम सूची का प्रकाशन कर उन्हें चयन पत्र दिया जाएगा। इसके बाद लाभुक बसों की खरीदारी कर अनुदान का लाभ लेने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करेंगे। इस संबंध में डीटीओ चंदन चौहान ने बताया कि कुल 115 लोगों की सूची प्रकाशित की गई है।

चार लोगों द्वारा दो बार आवेदन किया गया था और 17 लोग भभुआ प्रखंड से आवेदन कर दिए थे। इसके चलते 21 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। बता दें कि इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंड को छोड़कर अन्य दस प्रखंडों के लोगों को लाभ देना है। जिला मुख्यालय के प्रखंड को छोड अन्य सभी प्रखंडों में सात-सात बसें अनुदान पर लाभुकों को मिलेंगी। योजना का लाभ कोटिवार दिया जाना है।

एससी वर्ग को दो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को एक, पिछडा वर्ग को एक, अल्पसंख्यक वर्ग को एक, सामान्य वर्ग के लाभुक को एक बस मिलनी है। जिले के जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या एक हजार से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा। डीटीओ ने बताया कि जिले में योजना के तहत 70 बसों की खरीद का लक्ष्य मिला हुआ है।

बीते एक अगस्त से आवेदन करने की प्रकिया प्रारंभ की गई थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त थी। आवेदन करने की तिथि समाप्त होने के बाद लाभुकों का चयन किया गया। इसके बाद सूची प्रकाशित की गई। आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन करते हुए छह से दस सितंबर तक चयनित लाभुकों को चयन पत्र दिया जाएगा। 11 सितंबर से लगातार बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में दिया जाएगा।

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