Bihar News: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में खेला करने की कोशिश, 5 लाभुकों पर हुआ सर्टिफिकेट केस
Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana बिहार में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में 5 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस किया गया है। सहायता पाने वाले लाभुक पैसे लेकर फिर किश्त चुकाने में देरी कर रहे हैं। 7 महीने में 84 किश्तों में राशि वापस करनी होती है लेकिन यह राशि वापस नहीं की जा रही है। 61 लाभुकों द्वारा पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, भभुआ। Mukhyamantri Laghu Udyami Yojana: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से लाभुकों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की स्थापना के लिए अनुदान पर सहायता राशि दी जाती है। सहायता राशि पाने वाले लाभुकों को 7 माह में 84 किश्तों में राशि वापस करनी है। मिली जानकारी के अनुसार योजना की राशि लेने के बाद लाभुकों के द्वारा निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं की जा रही है।
उद्यमी योजना की राशि वसूली के लिए विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला उद्योग केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार जिले में पूर्व के वित्तीय वर्षों में योजना की राशि लेने वाले 61 लाभुकों द्वारा राशि की वापसी नहीं की गई। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा नोटिस देकर राशि जमा करने की अपील की गई। लेकिन उक्त लाभुकों द्वारा अब तक राशि नहीं जमा की गई।
इसके चलते अब तक पांच लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस किया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने तथा सभी वर्गों के युवक व युवतियों को उद्योग स्थापित करने में अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत नए उद्योग स्थापित करने के लिए दस लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
क्या कहते हैं पदाधिकारी
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना राज्य में 2018 से शुरू हुई है। इस योजना के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को उद्योग की स्थापना के लिए अनुदान की राशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए दस लाख का ऋण दिया जाता है। जिसमें पांच लाख अनुदान है। कैमूर में 61 लाभुकों ने ऋण की राशि वापस नहीं की है। इन सभी पर डेढ़ करोड की राशि बकाया है। इनसे 12 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण की वसूली की जाएगी।
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