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क्या आपने भी निर्माण कार्य पर खर्च किए हैं 10 लाख से ज्यादा? सरकार को देना होगा टैक्स

श्रम अधीक्षक रिपुसुदन मिश्रा ने बताया कि श्रम विभाग के द्वारा दस लाख से अधिक का निर्माण कराने वाले लोगों व प्रतिष्ठान से एक प्रतिशत सेस कर की वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय भभुआ सहित अन्य प्रखंडों में दस लाख से अधिक का निर्माण कार्य कराए जाने पर अब श्रम विभाग एक प्रतिशत सेस कर की वसूली करेगा।

By Durgesh Srivastva (Bhagwanpur) Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 21 Feb 2024 04:17 PM (IST)
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क्या आपने भी निर्माण कार्य पर खर्च किए हैं 10 लाख से ज्यादा? सरकार को देना होगा टैक्स
जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में दस लाख से अधिक का निर्माण कार्य कराए जाने पर श्रम विभाग एक प्रतिशत की वसूली कर रहा है। सेस कर वसूली के लिए श्रम विभाग के द्वारा धावा दल का गठन किया गया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में कर वसूली को लेकर लगभग 140 लोगों को श्रम विभाग ने नोटिस भेजा है।

इस संबंध में श्रम अधीक्षक रिपुसुदन मिश्रा ने बताया कि श्रम विभाग के द्वारा दस लाख से अधिक का निर्माण कराने वाले लोगों व प्रतिष्ठान से एक प्रतिशत सेस कर की वसूली की जा रही है।

उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय भभुआ सहित अन्य प्रखंडों में दस लाख से अधिक का निर्माण कार्य कराए जाने पर अब श्रम विभाग एक प्रतिशत सेस कर की वसूली करेगा।

सरकार क्यों लेती है सेस?

बता दें कि सरकारी विभागों की ओर से होने वाले निर्माण कार्यों में लेबर सेस कर की वसूली आसान हो जाती है। दस लाख से अधिक की परियोजना पर प्राक्कलित राशि में से एक प्रतिशत श्रम संसाधन विभाग को हंस्तातरित कर देता है। जिससे सड़क, पुल, पुलिया सहित अन्य निर्माण में लेबर सेस मिलने में कोई परेशानी नहीं होती है।

जबकि निजी निर्माण कार्य में सेस वसूलने में दिक्कत हो रही है। इसलिए श्रम विभाग ने धावा दल का गठन किया है। गठित दल के पदाधिकारी औचक तरीके से हो रहे निर्माण कार्य स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं।

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