Traffic Rule: आज ही करा लें अपनी गाड़ी से जुड़े ये काम, ये बड़ा एक्शन ले सकती है ट्रैफिक पुलिस
Bihar Traffic Rule वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर और पते को अपडेट रखना अब अनिवार्य है। ऐसा न करने पर वाहन मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए एक महीने का समय दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, भभुआ। वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर अब वाहन मालिकों पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जुर्माना भी वसूला जाएगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा सकती है।
जिला परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, निर्धारित समय में मोबाइल नंबर अनिवार्य रुप से अपडेट कराना होगा।
एक महीने का दिया गया समय
वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर को अनिवार्य रुप से अपडेट कराने के लिए एक माह का समय दिया गया है।इसके बाद वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन चालक व मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।साथ ही, मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्राविधान के अनुसार, वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है, तो अपने नए पता की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है। अनदेखी करने पर नियमानुकूल कार्रवाई होगी।
मोबाइल नंबर अपडेट के लिए क्या करना होगा?
मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में संबंधित वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट भी नहीं बन सकेगा।वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक मोबाइल नंबर यदि उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर कर सकते हैं।
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