Wedding Ceremony Rule: शादी समारोह समेत इन आयोजनों से पहले थाने को देनी होगी सूचना, इस वजह से पुलिस ने उठाया ये कदम
जिले में शादी व आर्केस्ट्रा आदि विभिन्न प्रकार के समारोहों में अति उत्साह में की जाने वाली हर्ष फायरिंग से निर्दोष लोगों की होने वाली मौत के मामले काे गंभीरता से लेते हुए इस पर रोकथाम के लिए आयोजक से लेकर थानाध्यक्ष तक की जवाबदेही निर्धारित की गई है। ऐसे में किसी को भी शादी व आर्केस्ट्रा आदि किसी समारोह का आयोजन करने से पूर्व पुलिस को सूचना देने होगी।
By Satya Prakash SrivastavaEdited By: Prateek JainUpdated: Mon, 27 Nov 2023 05:43 PM (IST)
जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में शादी व आर्केस्ट्रा आदि विभिन्न प्रकार के समारोहों में अति उत्साह में की जाने वाली हर्ष फायरिंग से निर्दोष लोगों की होने वाली मौत के मामले काे गंभीरता से लेते हुए इस पर रोकथाम के लिए आयोजक से लेकर थानाध्यक्ष तक की जवाबदेही निर्धारित की गई है।
ऐसे में किसी को भी शादी व आर्केस्ट्रा आदि किसी समारोह का आयोजन करने से पूर्व पुलिस को सूचना देने होगी। साथ ही समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं होने देने के लिए शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद थाना स्तर से अनुमति दी जाएगी।
एसपी ने सभी थानों को दिए निर्देश
इस प्रक्रिया के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटना होने पर फायरिंग करने वाले व गृह स्वामी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी एसपी ललित मोहन शर्मा ने दी।उन्होंने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के आदेश के आलोक में सभी थानाध्यक्षों को उक्त मामले में अपने स्तर से कार्रवाई करने का निर्देश दिया जा चुका है।पुलिस प्रशासन ने लान व वाटिका संचालकों को भी उनके स्थल पर होने वाले शादी व अन्य समारोह की बुकिंग से पूर्व पुलिस को सूचना देने का निर्देश दिया है।
साथ ही समारोह में हर्ष फायरिंग न होने देने का शपथ पत्र भी देना होगा। भले ही वे संबंधित व्यक्ति से हर्ष फायरिंग न होने देने का शपथ पत्र ले लें। इतना ही नहीं वर व वधू पक्ष को बारात में आने वालों की संख्या के साथ-साथ यह भी बताना होगा कि इसमें कितने लोग निजी लाइसेंसी हथियार के साथ शामिल होंगे।इन सब सावधानियों के बाद भी अगर समारोह में शस्त्र का दुरुपयोग या हर्ष फायरिंग होती है तो उन्हें इसकी सूचना तत्काल थाना को देनी होगी।
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