रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में दी जाएगी रियायत
ट्रेनों में स्थानों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से वातानुकूलित चेयर कार वाली ट्रेनों में रियायती किराया योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि छूट की यह योजना अवकाश या त्योहार स्पेशल के रूप में चलायी जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह छूट मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी।
By Rajeev ChoudharyEdited By: Aditi ChoudharyUpdated: Sun, 09 Jul 2023 05:51 PM (IST)
संवाद सहयोगी, कटिहार। ट्रेनों में स्थानों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से रेल मंत्रालय के निर्देश पर वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली ट्रेनों में रियायती किराया योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना अनुभूति और विस्टाडोम कोच सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार व एग्जीक्यूटिव श्रेणी में लागू होगी।
हालांकि, छूट की यह योजना अवकाश या त्योहार स्पेशल के रूप में चलायी जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। यह छूट मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी। सीटों के भरने के आधार पर यह छूट किसी या सभी श्रेणियों में प्रदान की जा सकती है।
पिछले 30 दिनों के दौरान 50 प्रतिशत से कम भरी सीटों या तो प्रस्थान स्थल से गंतव्य तक या छूट प्रदान की जाने वाली खंडों के आधार पर कुछ निर्दिष्ट खंडों वाली श्रेणियों वाली ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा। एनएफ रेलवे के सीपीआरओ सव्यसाची डे ने बताया की यह छूट यात्रा के पहले चरण या यात्रा के अंतिम चरण तक के लिए दी जा सकती है।
पहले आरक्षित करा चुके यात्रियों को नहीं मिलेगा लाभ
पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लागू होने की तिथि से यात्रा की तिथि के लिए अधिकतम छह माह के अवधि की होगी। रियायती किराए की सुविधा उपरोक्त अवधि के दौरान मांग के के आधार पर पूरी अवधि या आंशिक अवधि या माहवार या सीजन के आधार पर या सप्ताह के दिनों या सप्ताहांत के लिए दी जा सकती है।
पीटीओ रेलवे पास पर किराये का अंतर रियायती वाउचर, विधायक, पूर्व-विधायक कूपन, सांसद, पूर्व-सांसद, स्वतंत्रता सेनानी आदि पर टिकट को मूल श्रेणीवार किराये के आधार पर बुक किया जाएगा न की रियायती किराये पर होगा।
यदि यात्रा के शुरू से अंत तक छूट प्रदान की जाती है तो ऐसी ट्रेनों में तय अवधि के लिए तत्काल कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि ट्रेन की आंशिक यात्रा के लिए छूट प्रदान की जाती है, तो यात्रा के उस हिस्से के लिए तत्काल कोटा प्रदान नहीं किया जा सकता है, जहां छूट दी गई है।
यह छूट पहले चार्ट की तैयारी तक तथा वर्तमान बुकिंग के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए होगी। ट्रेन में टीटीई द्वारा यह छूट देने की भी अनुमति नहीं है। इस योजना का प्राविधान एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।
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