Bihar Land Registry: बिहार में जमीन खरीद-ब्रिकी का नया नियम लागू, इस जिले में रजिस्ट्री का 90 प्रतिशत काम गिरा
खगड़िया रजिस्ट्री ऑफिस में कातिब वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि पहले 40 से 45 तक रजिस्ट्री होती थी। अब तीन-चार रजिस्ट्री होती है। इधर बीते गुरुवार को जिला निबंधन कार्यालय में आदेश की प्रति आते ही जिला अवर निबंधक के द्वारा इस नियम को लागू कर दिया गया है। बीते गुरुवार और शुक्रवार को जमीन रजिस्ट्री कार्य में बड़ी गिरावट आई।
जागरण संवाददाता, खगड़िया। Bihar Land Registry New Rule बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू हो गया है। अब जिनके नाम से जमाबंदी कायम रहेगी, वो ही जमीन की बिक्री कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अंचल कार्यालय में जिस व्यक्ति का रजिस्टर टू में नाम दर्ज रहेगा वह ही जमीन की बिक्री कर सकेंगे। नया नियम बीते गुरुवार से लागू है।
इसको लेकर अपर निबंधन महानिदेशक ने पत्र जारी कर दिया है। इस नियम का फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। भूमि विवाद में कमी आएगी। परंतु तत्काल राजस्व पर असर पड़ा है। रजिस्ट्री ना के बराबर हो रही है। जिला निबंधक पदाधिकारी नवनीत कुमार भी इसे स्वीकार करते हैं।
90 प्रतिशत तक गिरा रजिस्ट्री काम
खगड़िया रजिस्ट्री ऑफिस में कातिब वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि पहले 40 से 45 तक रजिस्ट्री होती थी। अब तीन-चार रजिस्ट्री होती है। इधर, बीते गुरुवार को जिला निबंधन कार्यालय में आदेश की प्रति आते ही जिला अवर निबंधक के द्वारा इस नियम को लागू कर दिया गया है।
बीते गुरुवार और शुक्रवार को जमीन रजिस्ट्री कार्य में बड़ी गिरावट आई। नए नियम लागू होने से जिले के दोनों निबंधन कार्यालय खगड़िया और गोगरी को लाखों का घाटा हुआ है। शनिवार को माघी पूर्णिमा की छुट्टी रही और उसके बाद रविवार का अवकाश रहा। फिर सोमवार को शब-ए-बारात की छुट्टी रही। अब कल मंगलवार को रजिस्ट्री कार्यालय खुलेगा।
जानिए नए नियम से होने वाले लाभ
- अब जिस जमीन की जमाबंदी जिनके नाम पर रहेगी केवल वे ही उस जमीन की बिक्री कर सकते हैं।
- नए नियम लागू होने से अब उस जमीन की बिक्री दूसरे लोग नहीं करेंगे। जिस कारण भूमि विवाद में कमी आएगी।
- अब जमीन रजिस्ट्री के पहले उससे संबंधित सभी कागजात सही किए जाएंगे। जिससे भविष्य के विवाद में कमी आएगी।
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