Madhepura DM की कार से कैसे हुआ हादसा; क्या गाड़ी में मौजूद थे IAS मीणा? NHAI की ये लापरवाही पड़ गई भारी
Madhepura DM Car Accident जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में डीएम सवार नहीं थे। वाहन सर्विसिंग के लिए गया हुआ था। आने के क्रम में दुर्घटना हुई है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान एनएचएआइ के द्वारा बार्ड नहीं लगाया गया था। वहीं कोहरा के कारण भी परेशानी हुई। इस कारण ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।
जागरण संवाददाता, मधेपुरा। Madhepura DM Car Accident मधुबनी के फुलपरास थाना क्षेत्र में डीएम विजय प्रकाश मीणा की गाड़ी ने एनएच 57 पर फुलपरास पुरवारी टोला के समीप मंगलवार सुबह मां-बेटी सहित चार को कुचल दिया। इसमें मां-बेटी व एक मजदूर की मौत हो गई है। जिस गाड़ी से दुर्घटना हुआ है उसका इंश्यारेंस फेल था। वहीं प्रदूषण प्रमाणपत्र भी नहीं था।
हालांकि, अधिकारी का कहना है कि सरकारी वाहनों में इंश्यारेंस की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकारी की मानें तो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी में डीएम सवार नहीं थे। बताया जा रहा है कि डीएम का इनोवा गाड़ी का इंश्यारेंस 23 दिसंबर 2019 तक ही वैध है। जबकि 24 सितंबर 2021 के बाद प्रदूषण प्रमाणपत्र भी नहीं बना है।
क्या गाड़ी में मौजूद थे डीएम साहब?
जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में डीएम सवार नहीं थे। वाहन सर्विसिंग के लिए गया हुआ था। आने के क्रम में दुर्घटना हुई है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान एनएचएआइ के द्वारा बार्ड नहीं लगाया गया था। वहीं, कोहरा के कारण भी परेशानी हुई। इस कारण ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एनएचएआई ने कई नियमों का पालन नहीं किया है।
अप्रैल 2023 से मधेपुरा में डीएम हैं विजय प्रकाश मीणा
डीएम विजय प्रकाश मीणा ने 11 अप्रैल 2023 को मधेपुरा में योगदान दे दिया था। वे 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। विजय प्रकाश को प्रशिक्षण के बाद पशुपालन विभाग में निदेशक के रूप में पदस्थापित किया गया था। इसके बाद मधेपुरा में डीएम के रूप में पदस्थापित हुए। यहां वे लगातार योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर सक्रिय रहे हैं। वहीं वर्षों से जिलावासियों के लिए अभिशाप बना एनएच 106 व 107 का पूर्ण कराने को लेकर काफी कार्य किया। वे राजस्थान के रहने वाले हैं।
डीएम के वाहन का इंश्योरेंस फेल है। इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। वैसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत सरकारी वाहनों में इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मुआवजा मिलेगा। - सत्येंद्र कुमार यादव, डीटीओ, मधेपुरा
सरकारी वाहन को इंश्योरेंस से मुक्त रखा गया है। वाहन में इंश्यारेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर वाहन से कोई दुर्घटना होती है और किसी की मौत होती है तो उसको पूरा क्लेम मिलेगा। बशर्ते की दुर्घटना होने पर प्राथमिकी में सरकारी गाड़ी का नंबर रहना चाहिए। - श्यामानंद गिरी, अधिवक्ता
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