Traffic Challan: नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पड़ेगा महंगा! पहली बार कटेगा ढाई हजार का चालान, तीसरी बार रद्द हो जाएगा रजिस्ट्रेशन
Traffic Challan in Bihar सभी तरीके के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बदले स्टाइलिश नंबर प्लेट लगे होने पर सख्ती से से कार्रवाई की जाएगी। पहली बार पकड़े जाने पर चालान काटा जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सूत्र, पुरैनी (मधेपुरा)। दो पहिया, चार पहिया सहित अन्य वाहनों पर विभागीय स्तर से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के बदले डिजाइनर स्टाइलिश नंबर प्लेट लगे होने पर सख्ती से से कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले में पहली बार पकड़े जाने पर जहां चालान काटा जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, तीसरी बार पकड़े जाने पर उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर रद्द कर दिया जाएगा।
जानकारी अनुसार, परिवहन विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने को ले पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरु कर दी गई।
फैंसी नंबरप्लेट वाले वाहनों पर होगी कड़ी कार्रवाई
थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दो पहिया, चार पहिया व अन्य वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ करते हुए कुछ वाहन मालिकों द्वारा नंबर प्लेट पर बॉस, पापा, त्रिकाल, महाकाल, डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षा सेवा, राष्ट्र निर्माता सहित अन्य लिखवा कर घूमा जा रहा है। यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है।
कटेगा भारी चालान
मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर मोटर अधिनियम की धारा 177 व 179 के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित की गई है।निर्धारित मानक के अनुसार, पहली बार ढ़ाई हजार रुपए, दूसरी बार वाहन जप्ति एवं तीसरी बार रजिस्ट्रेशन नंबर रद किए जाने का प्रावधान है।
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