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निजी जमीन में सड़क निर्माण पर लगाएं रोक

मधुबनी। निजी जमीन पर बिना भू-स्वामी की सहमति के सड़क निर्माण नहीं किए जाने को लेकर सूबे के ग्रामीण का

By Edited By: Updated: Sun, 06 Dec 2015 11:27 PM (IST)
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मधुबनी। निजी जमीन पर बिना भू-स्वामी की सहमति के सड़क निर्माण नहीं किए जाने को लेकर सूबे के ग्रामीण कार्य विभाग ने फरमान जारी कर रखा है। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर रखा है कि जमीन मालिक की अनुमति के बिना यदि निजी जमीन पर सड़क का निर्माण किया गया या फिर निजी जमीन में मिट्टी कटाई की गई तो संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता व कनीय अभियंता व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेवार माने जाएंगे। बाबजूद इसके एक निर्माण एजेंसी जिले के राजनगर प्रखंड के चिचरी-कानूनगो में एक व्यक्ति की निजी जमीन में सड़क निर्माण कराने पर तुली हुई है। इस मामले को लेकर चिचरी-कानूनगो निवासी दिवंगत हरिनारायण लाल दास की पत्नी पारवती देवी ने राजनगर के सीओ से लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, डीएम समेत कई आलाअधिकारियों से गुहार लगा चुकी है, लेकिन करीब साल भर बीतने के बावजूद इनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। जबकि पारवती देवी राजनगर के सीओ व डीएम से लेकर उच्चाधिकारियों को बार-बार आवेदन के माध्यम से गुहार लगाती आ रहीं हैं। एक बार फिर पारवती देवी ने ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, अपर समाहर्ता, डीएम से लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव तक को आवेदन देकर उक्त मामले में न्याय हेतु गुहार लगाई है।आवेदन में पारवती देवी ने उल्लेख की है कि सड़क 205 से केवान पैकेज सं.-बीआर 21 आर के चिचरी कानूनगो परियानी पोखर चौक पर उनकी निजी जमीन से होकर संवेदक द्वारा सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जबकि निजी जमीन में सड़क निर्माण नहीं कराने के लिए सीओ, कार्यपालक अभियंता, डीएम से लेकर विभागीय सचिव तक गुहार लगा चुकी हूं। आवेदन में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि अंचल अमीन द्वारा की गई मापी प्रतिवेदन के अनुसार भी उनकी जमीन रास्ता में निकलता है तथा जो रास्ता की जमीन है उस पर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि अतिक्रमणकारी के कब्जे से रास्ता को मुक्त कराकर उस पर सड़क निर्माण कराया जाए तथा उनकी निजी जमीन पर सड़क निर्माण करने पर रोक लगाकर उन्हें न्याय दिलाई जाए।