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PM Awas Yojana: मधुबनी में कितने लोगों को मिला पीएम आवास योजना का लाभ? डीएम और डीडीसी ने दी जानकारी

Madhubani News मधुबनी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 6644 लाभुकों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी गई। जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने 11 लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिया। लाभुकों को 1.20 लाख रुपये की सहायता तीन किस्तों में मिलेगी। यह योजना आवास विहीन परिवारों को घर बनाने में मदद करती है। प्रत्येक किस्त 40-40 हजार रुपए की होगी।

By Pradeep Mandal Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Wed, 18 Sep 2024 04:01 PM (IST)
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प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला लाभ (जागरण फोटो)

जागरण संवाददाता, मधुबनी। Madhubani News: समाहरणालय स्थित सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 चयनित लाभुकों को जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा एवं डीडीसी दीपेश कुमार के द्वारा स्वीकृति पत्र तथा पूर्व में गृह निर्माण का कार्य पूर्ण करने वाले लाभुकों को गृह प्रवेश के लिए प्रतिकात्मक चाभी प्रदान किया गया।

14,510 आवास निर्माण का लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मधुबनी को कुल 14,510 आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। जिसमें से 6,644 आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

सभी स्वीकृत आवासों के लाभुकों को एक साथ प्रथम किसकी राशि विमुक्त की गई है। इसके साथ ही जिले में गृह प्रवेश स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर किया गया। जिसके तहत जिले के 4,456 लाभुकों को गृह प्रवेश एवं 1344 लाभुकों को चाभी वितरण तथा 6,608 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया।

जिला स्तर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा एवं डीडीसी दीपेश कुमार की उपस्थिति में आयोजित की गई। जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा प्रतिकात्मक रूप से कुल 11 लाभुकों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया।

लाभुकों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी चयनित लाभुकों को बैंक द्वारा तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। पहली किस्त आवास स्वीकृति के उपरांत, दूसरी किस्त प्लिंथ निर्माण के उपरांत तथा तीसरी व अंतिम किस्त छत ढलाई के उपरांत दी जाएगी। प्रत्येक किस्त 40-40 हजार रुपए की होगी।

लाभार्थियों को मिला पीएम आवास योजना का लाभ

लाभुकों के चयन व भुगतान की प्रक्रिया

बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन करने का निर्णय वर्ष 2016-17 में लिया गया था। इसके लिए लाभुकों का चयन समाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आवास विहीन चिन्हित परिवारों की सूची से एवं वर्ष 2018 में आवास प्लस के माध्यम से सर्वेक्षण के उपरांत चिन्हित आवास विभिन्न परिवारों से किया जाता है।

योग्य परिवारों का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। आवास निर्माण के क्रम में मनरेगा योजना के माध्यम से लाभुकों को 245 रुपए दैनिक मजदूरी की दर से 90 दिन की अकुशल मजदूरी 22,050 रुपए उपलब्ध कराई जाती है। शौचालय निर्माण के उपरांत लाभुकों को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 12 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

आवास निर्माण के लिए लाभुकों को वास योग्य भूमि नहीं रहने पर राज्य सरकार के द्वारा 5 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराई जाती है। अथवा लाभुकों को वास योग्य भूमि नहीं रहने पर मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के माध्यम से स्वयं भूमि क्रय करने के लिए लाभुक को एक लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। जिसके निबंधन में छूट प्रदान की जाती है।

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