Madhubani News: छठ महापर्व तक मधुबनी में बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, यहां पढ़ें किस सड़क पर रहेगा वन-वे?
Road News उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा हिट एंड रन मामलों सड़क संबंधी कमियों का न्यूनीकरण सुरक्षित वाहन चालन घायलों की मदद दुर्घटना दावा और यातायात नियमों के पालन पर चर्चा हुई। डीडीसी ने सड़क अतिक्रमण हटाने अवैध पार्किंग और ओवरलोडिंग पर अभियान चलाने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, मधुबनी। उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति सह विद्यालय परिवहन समिति की बैठक आयोजित की गई।
समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित बैठक में सड़क सुरक्षा, हिट एंड रन मामले, सड़क संबंधी कमियों का न्यूनीकरण, सुरक्षित वाहन चालन, घायलों की मदद, दुर्घटना दावा, चिह्नित ब्लैक स्पॉट पर सड़क सुरक्षा को लेकर की गई कार्रवाई, शहर में जाम की समस्या तथा यातायात नियमों के संबंध में चलाए जा जागरूकता अभियान आदि की डीडीसी ने विस्तृत समीक्षा किया।
उन्होंने नगर निकायों को सड़क अतिक्रमण को लेकर लगातार अभियान चलाने को कहा तथा अवैध पार्किंग, बिना निबंधन वाहन परिचालन, ओवरलोडिंग, निश्चित रूप से इतर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर जुर्माना व जब्ती की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
दुर्घटना कम करने के लिए किए जा रहे उपाय
डीडीसी ने मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत जांच एवं कार्रवाई को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों को जागरुक कर सड़क दुर्घटना की संभावनाओं को काफी हद तक काम किया जा सकता है। लोगों में यातायात नियमों की जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाने की जरूरत है।
स्कूली बच्चों में जागरूकता
डीडीसी ने विद्यालयों के पठन-पाठन में बच्चों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता, स्लोगन, पेंटिंग, कंपटीशन तथा विचार गोष्टी आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने हिट एंड रन के शत-प्रतिशत मामले को पूरी गंभीरता से लेकर मुआवजा के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।जिला में अब तक महज 83 मामलों का आवेदन प्राप्त कर मुआवजा के लिए जीआईसी को भेजा गया है। जिसमें से मात्र 48 पीड़ितों को ही भुगतान हुआ है।
उन्होंने जीआईसी के अधिकारी को अविलंब शेष पीड़ितों का भुगतान सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने सड़क व पुल निर्माण अभियंताओं को सड़क को मोटरेबल बनाए रखने के लिए नियमित रूप से साइट का विजिट करने का निर्देश दिया।
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