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बिना अनुमति रेल परिसर में धरना देने के मामले में तीन पर आरपीएफ ने दर्ज किया मुकदमा

मुंगेर। कारखाना गेट संख्या तीन पर बिना अनुमति के धरना देने के साथ ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ

By JagranEdited By: Published: Sun, 14 Mar 2021 12:09 AM (IST)Updated: Sun, 14 Mar 2021 12:09 AM (IST)
बिना अनुमति रेल परिसर में धरना देने के मामले में तीन पर आरपीएफ ने दर्ज किया मुकदमा

मुंगेर। कारखाना गेट संख्या तीन पर बिना अनुमति के धरना देने के साथ ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में आरपीएफ एक्ट के तहत कारखाना पोस्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।

दर्ज हुए मुकदमे के बारे में जानकारी देते हुए आरपीएफ कारखाना इंस्पेक्टर चुनमुन कुमार ने बताया कि रेल परिसर में बिना अनुमति के धरना देने के साथ ड्यूटी में व्यवधान उत्पन्न करने, कारखाना गेट जाम करने आदि के आरोप में रेलवे एक्ट की धारा 145, 146 के तहत पप्पू यादव, दिलीप कुमार, मनोज क्रांति सहित पर अन्य मामला दर्ज किया गया है। आंदोलनकारियों पर हुए मुकदमा को अविलंब रद करें सरकार : विश्वजीत कुमार

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर) : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य सह मुंगेर जिला प्रभारी कामरेड विश्वजीत कुमार ने सरकार के निजीकरण की नीति और जमालपुर रेलवे कारखाना को बचाने को लेकर मुख्य कारखाना प्रबंधक के समक्ष हुए धरने की सफलता के लिए जमालपुर की जनता, सभी संगठनों, पार्टी कार्यकर्ताओं व मीडिया के साथियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही प्रशासन के तमाम षड़यंत्रों के बावजूद धरना सफल हुआ। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन के पूर्व नेताओं विजेंद्र यादव, युगल किशोर यादव, शक्तिधर प्रसाद, जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के संयोजक पप्पू यादव, रेलवे निजीकरण विरोधी संघर्ष मोर्चा के चांदसी पासवान, आल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एशोसिएशन के चंदन पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत झा, मुनिलाल मंडल आदि संगठनों व नेताओं ने उद्देश्यपूर्ण एकता प्रदर्शित किया है, वह सराहनीय है। पार्टी के जिला सचिव कामरेड दिलीप कुमार, जमालपुर रेल निर्माण कारखाना संघर्ष मोर्चा के पप्पू यादव, मनोज क्रांति पर हुए मुकदमे की आलोचना करते हुए मुकदमें को अविलंब रद किया जाए।


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