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देर रात घर में घुसा ऐसा जीव, जिसे देखकर दहल उठा परिवार; सोए बच्चों पर किया हमला तो मच गई अफरा-तफरी

मुंगेर जिले में देर रात अचानक एक खतरनाक जीव घर घुस गया। इसके बाद उसने बच्चों पर हमला तक कर दिया। बाल-बाल उनकी जान बच सकी। मुंगेर जिले के मोहली पंचायत की घटना है। घर में जीव के घुसने के बाद ग्रामीणों ने उसके जबड़े को रस्सी से बांध दिया जिससे उसकी मौत हो गई। अगली सुबह ग्रामीणों ने मरे हुए घड़ियाल को गंगा में फेंक दिया।

By Rajnish Kumar Edited By: Mukul Kumar Updated: Tue, 24 Sep 2024 10:26 AM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

संवाद सहयोगी, मुंगेर। मुंगेर जिले में सदर प्रखंड की मोहली पंचायत स्थित बुद्धन मरर टीकारामपुर टोला निवासी सुजीत कुमार सिंह के घर में सोमवार की रात एक घड़ियाल घुस गया।

घर के अंदर चौकी के ऊपर सोए बच्चे पर घड़ियाल ने हमला कर दिया। घर वाले यह देखकर किसी तरह से घड़ियाल के मुंह (जबड़ा) को रस्सी से बांध दिया। जबड़ा रस्सी बंधे होने के कारण घड़ियाल की मौत हो गई। ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह मरे हुए घड़ियाल को गंगा में फेंक दिया।

देर रात घर में घुसा घड़ियाल

सुजीत ने बताया कि बाढ़ के कारण पूरे गांव चार से पांच फीट पानी घरों में है। रात घर में बच्चे चौकी पर सोए थे तभी एक घड़ियाल घर में घुसकर एक बच्चे पर हमला कर दिया। इसके बाद घड़ियाल को पकड़ा गया।

मंगलवार की सुबह जब घड़ियाल के जबड़े से रस्सी को खोलकर देखा गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने मिलकर गंगा नदी में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि गंगा किनारे गांव होने के कारण अक्सर बाढ़ में इस तरह के जीव निकलते रहता है।

पुष्पा हत्याकांड में पति सहित दो को आजीवन कारावास

दो वर्ष पूर्व भागलपुर की ब्यूटी पार्लर संचालिका की पुष्पा हत्याकांड में पति एवं उसके दोस्त को व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रबल दत्ता ने आजीव कारावास की सजा सुनाई।

अपर लोक अभियोजक मु. शहजादा बताया कि न्यायलय ने पुप्पा के बांका निवासी पति निलेन्दु उर्फ नीरज उसके मित्र सुभाष कुशवाहा को आजीवन कारावास के साथ 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

बताया कि भागलपुर की रहने वाली पुष्पा की शादी वर्ष 2012 में बांका के निलेन्दु से हुआ था। पुष्पा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 18 फरवरी 2022 को ब्यूटी पार्लर का समान दिलाने के बहाने हत्यारे पति ने उसे जमालपुर ले आया।

फिर बाग नौलक्खा बहियार में मित्र के सहयोग से चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। कोर्ट ने आपराधिक षड्यंत्र रचकर हत्या करने तथा शव को छुपाने के मामलों में सजा व जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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