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Toll Tax: बेगूसराय जाने के लिए अब दो बार देना होगा टोल टैक्स, अगस्त से लागू हो जाएगा नया रूल

मुंगेर से बेगूसराय की ओर जाने पर अब लोगों को दो बार जेब ढीली करनी पड़ेगी। अगस्त महीने से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। बता दें कि श्री कृष्ण सेतु से गुजरने वाले सभी बड़े और चार पहिया वाहनों को अब टोल टैक्स भरना होगा। एनएचएआई ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। टोल टैक्स के लिए टोल प्लाजा तैयार कर लिया गया है।

By Jagran News Edited By: Mukul Kumar Updated: Thu, 11 Jul 2024 09:12 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, मुंगेर। श्रीकृष्ण सेतु पर सफर करने पर अब लोगों को जेब ढीली करनी होगी। पूर्व बिहार के जिलों को कोसी-सीमांचल और उत्तर बिहार से जोड़ने वाले सेतु पर चार पहिया और बड़े वाहनों को राशि देनी होगी।

सेतु के दूसरी छोर पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से टोल प्लाजा तैयार कर लिया गया है। अगस्त से इसकी शुरुआत होगी।

इसके अलावा पुल पर कैमरा और डिवाइस लगाने का काम भी शुरू होगा। श्रीकृष्ण सेतु का उद्घाटन 2022 फरवरी माह में हुआ था।

सेतु चालू होने के बाद मुंगेर, जमुई और लखीसराय जिले के लोग पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सिलीगुड़ी, उत्तर बिहार जाने के लिए इस सेतु का इस्तेमाल करते हैं।

पुल से हर दिन एक हजार से ज्यादा चार पहिया वाहन गुजरते हैं। अब इन वाहनों से राजस्व के रूप में टोल टैक्स लिया जाएगा।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक प्रमोद महतो ने बताया कि टोल प्लाजा का काम करीब-करीब पूरा हो गया है।

अगस्त के पहले सप्ताह तक टोल गेट पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। हर वाहन के लिए एनएचएआइ की ओर से निर्धारित राशि लगेगी।

बेगूसराय की तरफ जाने में दो बार राशि

कृष्ण सेतु पर एनएच-333 पर बन रहे टोल प्लाजा को अगले माह चालू कर दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नियमावली के अनुसार एक टोल से दूसरे टोल गेट की दूरी कम से कम 50 किमी होनी चाहिए।

मुंगेर से बेगूसराय जाने में लोगों को श्रीकृष्ण सेतु के बाद बलिया के पास फोर लेन एनएच 31 पर चालू टोल गेट पर भी राशि देनी होगी।

श्रीकृष्ण सेतु के बाद और बेगूसराय के बलिया के पास एनएच 31 पर चालू टोल गेट की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है।

ऐसे में पूर्व बिहार के जिले लखीसराय, मुंगेर, जमुई के लोगों को बेगूसराय, समस्तीपुर और उत्तर बिहार के जिलों में जाने के लिए दो बार टोल गेट पर राशि देनी होगी।

एनएचएआइ का कहना है कि दोनों राजमार्ग अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों टोल अलग-अलग है। दोनों पर टोल देना होगा।

स्थानीय लोगों के लिए टोल गेट पर पास की व्यवस्था होगी। हर माह बनने वाले पास की राशि निर्धारित रहेगी।

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