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Commercial Vehicle Permit Fees: बिहार में कमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत, परमिट शुल्क में की गई भारी कमी

बिहार में कमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों के परमिट शुल्क में भारी कमी की है। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने परमिट शुल्क वाहनों के रूट बदलने के शुल्क स्थायी एवं अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर शुल्क विशेष परमिट के शुल्क चार माह के अस्थायी परमिट शुल्क में कमी की है।

By MD samsad Edited By: Rajat Mourya Updated: Fri, 30 Aug 2024 03:52 PM (IST)
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कमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। परमिट शुल्क एवं परमिट से संबंधित हर काम के शुल्क में कमी की है। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

विभाग ने परमिट शुल्क, वाहनों के रूट बदलने के शुल्क, स्थायी एवं अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर शुल्क, विशेष परमिट के शुल्क, चार माह के अस्थायी परमिट शुल्क, परमिटधारी के पता बदलने के शुल्क, स्वामी के नाम बदलने के शुल्क, समय सारणी परिवर्तन के शुल्क, परमिट से संबंधित अपील के शुल्क एवं नवीनीकरण की वैधता पूरी होने के बाद भी नवीनीकरण नहीं कराने पर लगने वाले जुर्माना शुल्क में भी कमी की है।

जानकारी के अनुसार, जिले में 50 हजार से अधिक कामर्शियल वाहन मालिकों को इससे राहत मिलेगी।

शर्तों में बदलाव के लिए फीस:

  • मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब के स्थायी परमिट की शर्तों में बदलाव हेतु आवेदन फीस : 150 रुपये
  • मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब एवं मैक्सी कैब से भिन्न वाहनों के स्थायी परमिट की शर्तों के विचलन का आवेदन फीस: 500 रुपये
  • स्थायी अथवा अस्थायी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन फीस: 500 रुपये
  • राज्य के अंदर दो क्षेत्रों के लिए निर्गत स्थायी परमिट के लिए प्रतिहस्ताक्षर फीस: 4000 रुपये
  • राज्य के अंदर दो क्षेत्रों अथवा दो से अधिक क्षेत्रों के लिए निर्गत अस्थायी परमिट के लिए प्रतिहस्ताक्षर फीस: 2000 रुपये
  • दूसरे राज्य से निर्गत स्थायी या अस्थायी परमिट के लिए प्रतिहस्ताक्षर फीस: 4000 रुपये
  • परमिटधारी का पता बदलने के लिए शुल्क: 2000 रुपये
  • टैक्सी मीटर के अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र के मामले में फीस: 1000 रुपये
  • परमिट के स्वामित्व अन्तरण के लिए फीस: 3000 रुपये
  • परमिट या उसके अंश के द्वितीयक प्रति निर्गत करने के लिए: 1300 रुपये
  • समय-सारणी में परिवर्तन के लिए शुल्क: 4000 रुपये
आपत्ति दाखिल करने के लिए 1000, परमिट प्रत्यर्पण के लिए 1000, परमिट सत्यापन के लिए 1000 रुपये शुल्क होगा। अपील एवं पुनरीक्षण में यह लगेगा शुल्क: अपील या आदेश के पुनरीक्षण से संबंधित आवेदन शुल्क 2000 रुपये होगा।

अपील या पुनरीक्षण से संबंधित किसी दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के लिए निर्गत आदेश की अभिप्रमाणित प्रति हेतु फीस 100 रुपये प्रथम पृष्ठ तथा 10 रुपये अतिरिक्त प्रति पृष्ठ होगा।

परमिट के नवीकरण की वैधता की समाप्ति के 15 दिनों पूर्व अथवा पड़ोसी राज्यों से निर्गत नये परमिट एवं नवीकृत परमिट के निर्गमन की तिथि से 15 दिनों के अंदर प्रतिहस्ताक्षर के लिए आवेदन वाहन स्वामी द्वारा विहित प्रपत्र में दिया जाएगा। असफल होने पर विलंब फीस लगेगा। परमिट के वैधता की समाप्ति की तिथि से 15 दिन के अन्दर कोई शुल्क देय नहीं होगा।

परमिट के वैधता की समाप्ति की अंतिम तिथि के बाद, 30 दिनों के अन्दर 500 रुपये। परमिट की वैधता की समाप्ति के 30 दिनों के बाद परन्तु 60 दिनों के अन्दर 1000 रुपये। परमिट की वैधता की समाप्ति के 60 दिनों के बाद परन्तु 90 दिनों के अन्दर 2000 रुपये। 90 दिनों के बाद परन्तु 180 दिनों तक 90 दिन के लिए 4000 रुपये एवं 90 दिन से अधिक 180 दिन तक के लिए 20,000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा।

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