अब मुजफ्फरपुर समेत बिहार के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को एरियर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वे अपनी सहमति से एरियर की राशि का भुगतान कर सकते हैं। उपभोक्ता एक बार में या तीन सौ दिनों के अंदर किस्तों में एरियर की राशि जमा कर सकते हैं। इस नए नियम से बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच होने वाले विवादों में कमी आएगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Smart Bijli Meter जिले के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, स्मार्ट मीटर में एरियर के नाम पर एक बार में कटने वाली राशि पर रोक लगा दी गई है। अब उपभोक्ता एरियर की राशि सहमति से कटवा सकते हैं।
उपभोक्ता एक बार में या तीन सौ दिनों के अंदर किस्तों में एरियर की राशि जमा कर सकते हैं। यह उपभोक्ताओं पर निर्भर करेगा। पहले तीन सौ दिन के बदले बीच में ही एरियर की राशि विभाग द्वारा एक बार में ही काट लिया जाता था। इससे बिजली विभाग के दफ्तरों में अक्सर तोड़फोड़ और बवाल की घटनाएं घटित हो रही थी।
धूमिल हुई विभाग की छवि
इससे कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। विभाग की छवि भी इससे धूमिल हुई। इसे लेकर मुजफ्फरपुर सर्किल के विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश द्वारा अधिकारियों को कई बार प्रत्राचार किया गया। तब जाकर आदेश जारी करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी गई।
बता दें कि बिजली बिल के बकाया या अन्य मद में एरियर के रूप में कटने वाली राशि तीन सौ दिनों के बदले विभाग अपने आप काट रहा था, लेकिन अब उपभोक्ता अपनी सहमति पर पैसा जमा करेंगे।
विद्युत अधीक्षण अभियंता ने कहा कि उपभोक्ता का चाहे कितना भी पैसा हो, वे चाहे तो तीन सौ दिनों में भुगतान कर सकते हैं या पूरा पैसा एक साथ जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के अमाउंट को जोड़ कर जितना पैसा आएगा, उसके 25 प्रतिशत पैसा पर एरियर जोड़कर तीन सौ दिनों में कटवा सकते हैं।
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