Bihar Land Scheme: शहरी क्षेत्र के भूमिहीन BPL परिवारों को गांव में मिलेगी 5 डिसमिल जमीन, पढ़ें पूरी डिटेल
शहरी क्षेत्र के भूमिहीन बीपीएल परिवारों को गांव में 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी। संयुक्त सचिव आसीव वत्सराज द्वारा जारी पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्र में वास भूमि नीति 2014 के तहत जमीन दी जानी है। अगर शहरी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र में गैरमजरूआ आम श्रेणी की जमीन की बंदोबस्ती इन परिवारों के नाम की जा सकती है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दस वर्षों से शहरी क्षेत्र में रहने वाले बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) भूमिहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को वास के लिए पांच-पांच डिसमिल जमीन दी जाएगी।
वहीं, सामूहिक रूप से 20 परिवारों को बसाने के लिए सौ डिसमिल जमीन ली जा सकती है। इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी समाहर्ता को पत्र जारी किया है। संयुक्त सचिव आसीव वत्सराज द्वारा जारी पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्र में वास भूमि नीति, 2014 के तहत जमीन दी जानी है।
अगर शहरी क्षेत्र में जमीन उपलब्ध नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र में गैरमजरूआ आम श्रेणी की जमीन की बंदोबस्ती इन परिवारों के नाम की जा सकती है। इस श्रेणी की जमीन उपलब्ध नहीं होने पर एमवीआर दर पर क्रय कर भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है।
सामूहिक रूप से 20 परिवार के लिए अगर कहीं सौ डिसमिल जमीन ली जा रही है तो वहां इससे अतिरिक्त 20 डिसमिल जमीन ली जाए। 20 डिसमिल जमीन में आंतरिक सड़क एवं सामुदायिक भवन का निर्माण होगा।
संयुक्त सचिव ने यह स्पष्ट किया है कि उन परिवार को ही जमीन दी जाए जिनके किसी सदस्य के पास राज्य या राज्य के बाहर वास भूमि या आवास नहीं है। साथ ही शहरी क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों से निवास कर रहा है।
इस पत्र के बाद सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों, डीसीएलआर और एसडीओ को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।ये भी पढ़ें- KK Pathak: शिक्षा विभाग से हटाए गए केके पाठक, नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला; इस IAS को मिला जिम्मा
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