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Bihar RERA Registration: रेरा में निबंधन के बिना ही हो रहा अपार्टमेंट का निर्माण, बिक्री भी जारी; हरकत में प्रशासन

रेरा बिहार के सचिव ने डीएम को भेजे पत्र में लिखा कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जिले में ऐसी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिसका रेरा से निबंधन अनिवार्य है। संबंधित प्रोमोटर बिना निबंधन के ही बिक्री बुकिंग आदि का विज्ञापन जारी कर रहे हैं। क्रय के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके कारण आवंटियों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

By Prem Shankar Mishra Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 31 Jul 2024 10:07 AM (IST)
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बिना निबंधन बिक्री के विज्ञापन से लेकर बुकिंग तक की जा रही। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। जिले के आयोजना क्षेत्र में नियम के विरुद्ध धड़ल्ले से अपार्टमेंट निर्माण, उसकी बिक्री और बुकिंग की जा रही हैं। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के सचिव की डीएम सुब्रत कुमार सेन को भेजी गई रिपोर्ट के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएम ने दोनों एसडीओ, डीसीएलआर और आयोजना क्षेत्र के बीडीओ और सीओ को इसकी जांच का निर्देश दिया है।

रेरा, बिहार के सचिव ने डीएम को भेजे पत्र में लिखा कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जिले में ऐसी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जिसका रेरा से निबंधन अनिवार्य है। संबंधित प्रोमोटर बिना निबंधन के ही बिक्री, बुकिंग आदि का विज्ञापन जारी कर रहे हैं। क्रय के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसके कारण आवंटियों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

आयोजना क्षेत्र के लिए सीओ को दी जाए जिम्मेदारी

रेरा के सचिव ने पत्र में लिखा है कि आयोजना में बिना निबंधित परियोजनाओं पर रोक के लिए संबंधित अंचल के सीओ को जिम्मेदारी दी जाए। भूमि के अभिलेख संबंधित कार्य सीओ के स्तर से संपादित होते हैं। उन्हें विभिन्न स्रोतों से यह शीघ्र पता चल जाएगा कि कौन-सी परियोजना है जिसके अनिबंधित होने के बावजूद भी विज्ञापित, विपणित, बुकिंग, विक्रय या क्रय के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है।

इन परियोजनाओं को प्रारंभिक स्तर पर ही चिह्नित कर रोक लगाते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित सीओ संज्ञान लेते हुए इन परियोजनाओं की रिपोर्ट डीएम से करें। सचिव ने ऐसी मासिक रिपोर्ट लेने का आग्रह किया है।

समान प्रोमोटर एक भूखंड से सटे जमीन का निबंधन करा रहे तो अवर निबंधक लें संज्ञान:

सचिव के पत्र के अनुसार, अनिबंधित परियोजनाओं को पकड़ने के लिए जिला अवर निबंधक को भी सक्रिय होना होगा। किसी भूखंड से सटे जमीन को समान प्रोमोटर अगर बार-बार निबंधित करा रहा है तो इस स्थिति में तत्काल जिला अवर निबंधक संज्ञान लें। इसे जिलाधिकारी के भी संज्ञान में दें।

समाहरणालय और निबंधन कार्यालय में प्रचार-प्रसार होगा

अनिबंधित अपार्टमेंट या भूखंड में आमलोगों की राशि के निवेश को रोकने के लिए समाहरणालय एवं निबंधन कार्यालयों में रेरा के प्रविधानों का प्रचार प्रसार होगा। इसकी राशि रेरा, बिहार की ओर से व्यय की जाएगी।

500 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक या आठ अपार्टमेंट वाले भवन का रेरा से निबंधन अनिवार्य

डीएम को लिखे पत्र में रेरा सचिव ने लिखा है कि 500 वर्गमीटर से अधिक भू-क्षेत्र एवं आठ अपार्टमेंट वाले भवनों को रेरा, बिहार से निबंधित किया जाना अनिवार्य है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी, मड़वन, कांटी, कुढ़नी, बोचहां और मीनापुर के 216 गांव आयोजना क्षेत्र में हैं। यहां सभी अनिबंधित परियोजनाओं की जांच कराते हुए रोक लगाने और नियमानुसार कार्रवाई का आग्रह किया गया है।

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