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Bihar Govt Coronavirus Guidelines: स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सबकुछ फिर से पूरी तरह बंद, जानिए मुजफ्फरपुर डीएम के आदेश

Bihar Govt Coronavirus Guidelines जिले के सभी स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्थान पांच से 11 अप्रैल तक के लिए पूरी तरह से बंद कर द‍िए गए हैं। पूर्व निर्धारित परीक्षाओं में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से किया जाएगा पालन।

By Ajit KumarEdited By: Updated: Sun, 04 Apr 2021 08:21 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर इस माह तक सभी आयोजनों पर रोक। फाइल फोटो
मुजफ्फरपुर, जासं। Bihar Govt Coronavirus Guidelines: काेरोना की दूसरी लहर ने अब दरवाजे पर दस्तक दे दी है। देश के अन्य हिस्सों के साथ ही अब जिले में संक्रमण के आंकड़े डराने लगे हैं। इसको देखते हुए डीएम ने जिले के सभी स्कूल, कोचिंग और कॉलेजों को 11 अप्रैल तक के लिए फिर से पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। इसे इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिले के सीबीएसई से जुड़े स्कूल सोमवार से नए सत्र की पढ़ाई को शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में इन स्कूल प्रबंधकों और छात्र-छात्राओं को प्रशासन के अगले आदेश का इंतजार करना होगा। इसमें छूट ऐसे स्कूल व शिक्षण संस्थानों को दिया गया है जिनके यहां पूरीक्षाएं पहले से निर्धारित थीं। लेकिन, साथ में एक हिदायत भी दी गई है कि इस दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। शनिवार की देर रात डीएम प्रणव कुमार की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। साथ में सभी थानाध्यक्षों को भी आदेशित किया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से अनुपालन कराएं। ऐसा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इतना ही नहीं जिले में सभी धार्मिक स्थलो, कार्य स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट के संचालन में भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते रहना है। नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, डीटीओ, एसडीओ, डीएसपी, बीडीओ, सीओ, नगर पंचायत के कार्यापालक पदाधिकारी, थानाध्यक्ष आदि को भी कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन कराने के लिए तत्पर रहने को कहा गया है। एसएसपी से खास तौर पर आग्रह किया गया है कि वे पुलिस बल को इसका पालन कराने के लिए प्रेरित करें। माना जा रहा है कि इस आदेश के फूड कोर्ट, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर भीड़ कम से कम हो इसका ख्याल रखा जाएगा। जिससे संक्रमण की गति को कम किया जा सके। सार्वजनिक आयोजनों पर तो अप्रैल के अंत तक रोक लगा दी गई है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ विवाह व श्राद्ध को छूट दी गई है। बसों में 50 फीसद क्षमता के साथ परिचालन का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज कराना जरूरी होगा।

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