Move to Jagran APP

Bihar Lockdown Guidelines, E pass: घर से बाहर निकलने की मजबूरी हो तो पहले कर लें ये उपाय

Bihar Lockdown GuidelinesE pass आज से 15 मई तक सरकार ने पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है । बिना अनुमति घर से निकलने पर कार्रवाई होगी । यदि बाहर जाना मजबूरी हो तो ई पास लेना जरूरी होगा ।

By Ajit KumarEdited By: Updated: Wed, 05 May 2021 06:18 AM (IST)
Hero Image
घर से निकलना अपराध माना जाएगा। उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। फाइल फोटो
मुजफ्फरपुर, ऑनलाइन डेस्क। Bihar Lockdown Guidelines,E pass: राज्य सरकार के आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने भी पूरे जिले में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस आशय का आदेश मंगलवार की देर शाम जारी कर दिया गया है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके बाद घर से निकलना अपराध माना जाएगा। उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस हालत में यदि किसी को घर से बाहर जाने की मजबूरी हो जाए तो उसके लिए प्रशासन ने ई-पास की व्यवस्था भी की है। मुजफ्फरपुर या सूबे के अन्य जिलों में रह रहे लोगों को लॉकडाउन की अवधि में घर से बाहर जाने की बाध्यता हो जाए तो इसके लिए सरकार की ओर से ई पास की व्यवस्था की गई है। मुजफ्फरपुर में इसे जारी करने की दो व्यवस्था की गई है। एक जिले के अंदर और दूसरी जिले से बाहर के लिए। जिले के अंदर के लिए ई पास जारी करने के लिए दोनों एसडीओ कुंदन कुमार और अनिल कुमार दास को अधिकृत किया गया है। वहीं जिले से बाहर जाने के लिए पास निर्गत करने का अधिकार अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश कुमार को अधिकृत किया गया है।

यह भी पढ़ें: Lockdown in bihar 2021: इस माह मुफ्त में मिलेगा राशन, जानें सरकार की पूरी व्यवस्था

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि ई पास के लिए आवेदन कैसे करना है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में serviceonline.bihar.gov.in पर आवेदन करने का उल्लेख है। जिसमें जरूरी कारण व पहचान से जुड़े दस्तावेज को अपलोड करना हाेगा। इसकी मंजूरी के बाद मोबाइल व ई मेल पर एक लिंक मिलेगा। जिसकी सहायता से इसका प्रिंट हासिल किया जा सकता है। मांगे जाने पर इसे दिखाना होगा।

इसके बाद एक और अहम सवाल है कि सरकार ने जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को काम पर जाने की अनुमति प्रदान की है। उनके लिए जिला प्रशासन की ओर से पास जारी किए जाने की बात भी कही गई है। लेकिन, शुरू के दिनों में जब तक यह व्यवस्था नहीं बनती है तब तक अपने अपने नियोक्ता की ओर से जारी पहचान पत्र लेकर ही जाना होगा। यदि पुलिस के अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी द्वारा यह मांगा जाता है तो उन्हें दिखाना जरूरी होगा। रेल व हवाई सेवाओं पर भी रोक नहीं है। इस स्थिति में यात्रा के लिए निकलने से पहले वैध यात्रा टिकट आपके पास होना जरूरी है। मांगे जाने पर उसे दिखाना होगा। अस्पताल के लिए जाते समय डॉक्टर के अप्वाइंटमेंट का कागज दिखाना होगा।  

यह भी पढ़ें: Muzaffarpur Weather: आसमान में बादल छाए रहेंगे, होगी हल्की से मध्यम वर्षा

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।