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    BRA Bihar University: आफिस के काम से बाहर जाने या छुट्टी लेने के लिए नई व्यवस्था लागू, प्रिंसिपल भी इस दायरे में

    बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने सभी विभागाध्यक्षों और प्राचार्यों को कार्यालय अवधि में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। अवकाश या कार्यालय के काम से बाहर जाने से पहले कुलपति कार्यालय को सूचित करना होगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को अवकाश की सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय में देनी होगी अन्यथा अवकाश अवैतनिक माना जाएगा। बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

    By Prashant Kumar Edited By: Ajit kumar Updated: Sat, 23 Aug 2025 02:25 PM (IST)
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    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BRA Bihar University: बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, प्रभारी प्राचार्यों को कार्यालय अवधि में अपने कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

    किसी भी प्रकार के अवकाश या कार्यालयी कार्य से बाहर जाने से पूर्व इसकी सूचना कुलपति कार्यालय को ससमय उपलब्ध करानी होगी। इसको लेकर रजिस्ट्रार की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

    साथ ही विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभी शिक्षकेतर कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के अवकाश पर जाने से पूर्व इसकी सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय में देना सुनिश्चित करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसे अवकाशों को अवैतनिक समझा जाएगा।

    विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया है कि कार्यालय अवधि में अगर कोई कर्मी बगैर सूचना के विभाग या महाविद्यालय में अनुपस्थित मिलते हैं तो उनके विरुद्ध विश्वविद्यालय सेवा संहिता व निहित परिनियमानुसार कठोर कारवाई होगी।

    शुक्रवार को अधिसूचना जारी करते हुए संबद्ध से लेकर अंगीभूत कालजों के प्राचार्य, सभी पीजी विभागाध्यक्ष, विभिन्न शाखाओँ समेत अन्य विभागों को इसकी जानकारी दी गई है।

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