पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआइ ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेश किया गवाह
Muzaffarpur news सीबीआइ की ओर से टेलीकाम कंपनी के कर्मी को पेश किया गया। सिवान रेलवे स्टेशन के पास पत्रकार को गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। इस मामले में आठ लोगों को आरोपित बनाया गया था। घटना 2016 की है।
मुजफ्फरपुर, जासं। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सिवान के महादेवा ओपी महादेवा शिव मंदिर निवासी विश्वजीत कुमार की सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम व विशेष कोर्ट (एमपी/ एमएलए मामले) में गवाही हुई। वह भारती इन्फ्राटेल कंपनी के लिए काम करता है। उसने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह आउट सोर्सिंग कंपनी इन्वोसोर्स प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी है। फिलहाल उसे इंडस टावर लिमिटेड कंपनी के लिए नियुक्त किया गया है। 2016 में उसे सीनियर आफिस से कुछ पेपर प्रिंट कर सीबीआइ आफिस में जमा करने का ई-मेल से आदेश आया। उसने पेपर प्रिंट कर सीबीआइ आफिस में सौंप दिया। इस पेपर में क्या लिखा था वह नहीं जानता है। पेपर सौंपने के समय सीबीआइ अधिकारी के कहने पर उसने अपना हस्ताक्षर किया। विशेष कोर्ट ने दो सितंबर को अगली सुनवाई की तिथि तय की है।
आरोपित लड्डन मियां की ओर से अर्जी, कहा अपने अधिवक्ता से नहीं ले पा रहे परामर्श : बेउर जेल में बंद आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां की ओर से उसके अधिवक्ता शरद सिन्हा ने विशेष कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की। इसमें कहा गया कि लंबे समय से वह विचारण के समय उसे सदेह रूप में विशेष कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। इससे वह अपने अधिवक्ता से कानूनी परामर्श व उनसे बातचीत नहीं कर पा रहा है। अर्जी में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि मामले की सुनवाई के दिन उसे कोर्ट के समक्ष सदेह पेश करने की बेउर जेल अधीक्षक को आदेश दिया जाए।
यह हुई थी घटना :
13 मई, 2016 को सिवान रेलवे स्टेशन के पास पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआइ सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित आठ आरोपितों के विरुद्ध विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें एक आरोपित को कोर्ट ने किशोर घोषित कर उसके मामले को किशोर न्याय परिषद को सौंप दिया था पांच आरोपित मुजफ्फरपुर जेल में है। एक आरोपित अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां भागलपुर के विशेष कारा में बंद है। तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो चुकी है।