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BH Number Plate Rules: बीएच नंबर प्लेट के नियमों में हुआ बदलाव, अब एकमुश्त देना होगा 14 वर्ष का टैक्स

BH Number लेने के लिए अब एकमुश्त 14 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। पूर्व में यह दो वर्ष तक का था। दो वर्ष की अवधि गुजरने के बाद नंबर के रिन्यूवल का प्रावधान था। इसमें संशोधन कर 14 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने पूर्व में दो वर्ष के लिए बीएच नंबर लिया है उन्हें भी 12 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा।

By MD samsad Edited By: Rajat Mourya Updated: Tue, 23 Jul 2024 09:19 AM (IST)
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बीएच नंबर प्लेट के लिए अब अब एकमुश्त देना होगा 14 वर्ष का टैक्स (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BH Number Plate Tax वाहनों के भारत (बीएच) नंबर लेने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। परिवहन विभाग द्वारा अब दो वर्ष के बदले 14 वर्ष का टैक्स जमा करने पर बीएच नंबर (BH Number Registration) दिया जाएगा।

पूर्व में बीएच नंबर ले चुके वाहनों को 12 वर्ष का टैक्स जमा करने का आदेश दिया गया है। विभाग के आदेश के बाद जिला परिवहन कार्यालय ने इसकी कवायद शुरू कर दी है।

वाहन मालिकों को भेजा जाएगा नोटिस

परिवहन कार्यालय द्वारा बीएच नंबर लेने वाले 731 वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने का नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। टैक्स जमा करने को मालिकों को 60 दिन का समय दिया जाएगा।

ज्ञात हो कि वाहनों के बीएच नंबर लेने के लिए अब एकमुश्त 14 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। पूर्व में यह दो वर्ष तक का था। दो वर्ष की अवधि गुजरने के बाद नंबर के रिन्यूवल का प्रावधान था। इसमें संशोधन कर 14 वर्ष कर दिया गया है।

60 दिनों की मोहलत दी जाएगी

इसके साथ ही ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने पूर्व में दो वर्ष के लिए बीएच नंबर लिया है उन्हें भी 12 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। इसके लिए उन्हें 60 दिनों की मोहलत दी जाएगी।

बताया गया कि पूर्व में दो वर्ष का बीएच नंबर लेने वालों में अधिकतर उसका रिन्यूवल नहीं कराते थे। जिसकी वजह से सरकार का राजस्व का नुकसान हो रहा था।

क्या है बीएच सीरीज नंबर प्लेट?

बीएच सीरीज नंबर प्लेट ऐसे लोगों के लिए है जो सरकारी या प्रतिष्ठित निजी कंपनियों में जाब करते हैं। जिनका तबादला देश के किसी हिस्से में किया जाता है।

केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, पीएसयू विभाग, रक्षा विभाग, कार्मिक विभाग एवं निजी क्षेत्रों की ऐसी कपनियां जिनका कार्यालय कम से कम चार राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हो। इस नंबर को लगाने पर किसी राज्य में नंबर प्लेट नहीं बदलना पड़ता है।

बीएच नंबर प्लेट के नियमों में बदलाव किया गया है। अब इस नंबर के लिए 14 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। जिन्होंने पूर्व में दो वर्ष का बीएच सीरीज लिया है उन्हें 60 दिनों के अंदर 12 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस भेजा जाएगा। - कुमार सतेंद्र यादव, डीटीओ

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