Muzaffarpur: CM नीतीश के खिलाफ जहरीली शराब से मौत के मामले में कोर्ट में शिकायत दर्ज, अफसरों के नाम भी शामिल
जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्पाद आयुक्त उत्पाद अधीक्षकों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह परिवाद अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने दाखिल किया है जिसपर 16 सितंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा चुके है।
By Jagran NewsEdited By: Prateek JainUpdated: Fri, 08 Sep 2023 07:32 PM (IST)
मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता: शराबबंदी लागू होने के बाद से राज्य में जहरीली शराब से 243 लोगों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व अन्य के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) पंकज कुमार लाल के कोर्ट में शुक्रवार को परिवाद दाखिल किया गया है।
अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने परिवाद में उत्पाद आयुक्त विनोद सिंह गुंजियाल, मुजफ्फरपुर के उत्पाद अधीक्षक संजय राय व राज्य के सभी उत्पाद अधीक्षकों को आरोपित किया है। कोर्ट ने परिवाद को सुनवाई पर रखा है। इसके लिए 16 सितंबर की तिथि तय की है।
बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से सैकड़ों लोगों ने जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवाई, वहीं कुछ लोग इससे दृष्टिहीन हो गए। वहीं, इस साल मुख्यमंत्री ने भी अपने पुराने बयानों से पलटते हुए मृतक के आश्रितजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है।
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