E Rickshaw License: ई-रिक्शा चालक हो जाएं सावधान! अगर मोटे चालान से बचना है तो जरूर पढ़ लें ये खबर
बुधवार को परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान कई ई-रिक्शा चालकों को जुर्माना किया गया। अभियान के दौरान ऑटो एवं ई-रिक्शा के कागजात की जांच की गई। चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच हुई। जांच में अधिकतर ई-रिक्शा चालकों के पास उपयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कई चालकों के पास तीन पहिया वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस थे।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। E-Rickshaw License ई-रिक्शा चलाने के लिए ई-रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। तीन या चार पहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस पर ई-रिक्शा चलाते पकड़े गए तो जुर्माना होगा। परिवहन विभाग ऐसे चालकों को बिना ड्राइविंग लाइसेंस व परिचालन नियम का उल्लंघन मानते हुए जुर्माना करेगा।
बुधवार को परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान कई ई-रिक्शा चालकों को जुर्माना किया गया। अभियान के दौरान ऑटो एवं ई-रिक्शा के कागजात की जांच की गई। चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच हुई।
3 लाख 35 हजार का जुर्माना वसूला गया
जांच में अधिकतर ई-रिक्शा चालकों के पास उपयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कई चालकों के पास तीन पहिया वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस थे। जांच में विभिन्न परिवहन नियमों के उल्लंघन पर करीब तीन लाख 25 हजार जुर्माना वसूला गया।एडीटीओ राजू कुमार ने कहा कि अधिकतर ई-रिक्शा चालकों के पास ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत अधिकतर चालकों को ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को जागरूक किया गया।
उन्होंने कहा कि तीन व चार पहिया वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस पर ई-रिक्शा चलाना कानून का उल्लंघन है। जिन्होंने तीन पहिया या चार पहिया वाहन का लाइसेंस बनवाया है वो इसमें ई-रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस को भी जुड़वा सकते हैं। डीटीओ सुशील कुमार ने कहा कि पहले लर्निंग लाइसेंस बनेगा उसके बाद स्थायीकरण होगा।
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