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Holi 2024: होली में भूलकर भी ना करें ये गलती, आ गई प्रशासन की नई गाइडलाइन; पढ़ें डिटेल

Bihar News होली पर हुड़दंग मचाने वाले व डीजे बजाने वाले पर पुलिस प्राथमिकी करेगी। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने अपील जारी की है। इसमें कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव के आलोक में पूरे जिले में धारा-144 लागू है। इसके तहत रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगाई गई है।

By Arun Kumar Jha Edited By: Mukul Kumar Updated: Mon, 25 Mar 2024 03:37 PM (IST)
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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। होली पर हुड़दंग मचाने वाले व डीजे बजाने वाले पर पुलिस प्राथमिकी करेगी। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने अपील जारी की है। इसमें कहा गया कि आगामी लोकसभा चुनाव के आलोक में पूरे जिले में धारा-144 लागू है।

इसके तहत रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगाई गई है। दिन में कहीं भी अनुमति लेकर लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है। बिना अनुमति के पांच या पांच से अधिक लोगों की सभा, जुलूस, बैठक, या धरना-प्रदर्शन गैर कानूनी माना जाएगा।

गंडासा या कोई अन्य हथियार के प्रदर्शन भी गैरकानूनी

किसी तरह के आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी-भाला, गंडासा या कोई अन्य हथियार के प्रदर्शन भी गैरकानूनी हैं। होली या अन्य किसी भी दिन शराब पीकर हुड़दंग करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इंटरनेट मीडिया पर किसी तरह के भड़काऊ, आपत्तिजनक व अमर्यादित टिप्पणी, अफवाह व भ्रामक पोस्ट करने वालों पर पुलिस की साइबर सेल लगातार निगरानी रख रही है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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